हिमाचल: पंचायत चुनाव जीती आशा वर्करों को हाईकोर्ट से मिली राहत, पूरा करेंगी अपना कार्यकाल
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:00 AM IST
सार
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बल पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज करने वाली आशा वर्कर अपना पांच साल का निर्धारित कार्यकाल पूरा कर सकती है।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला