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हिमाचल: श्याम भगत नेगी को डीजीपी का कार्यभार, तिवारी छुट्टी पर गए, सरकार ने जारी की अधिसूचना

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 21 Mar 2026 10:00 AM IST
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सार

कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी को अस्थायी तौर पर डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। 

Himachal: Shyam Bhagat Negi Takes Charge as DGP; Tiwari Goes on Leave
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के लिए अहम फैसला लिया है। कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी को अस्थायी तौर पर डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अअधिसूचना के मुताबिक, श्याम भगत नेगी, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, अब डीजीपी यानी पुलिस प्रमुख होंगे और डीजीपी सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पदों की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि मौजूदा डीजीपी अशोक तिवारी 23 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान श्याम भगत नेगी इन पदों का कार्यभार संभालेंगे। सरकार ने यह निर्णय जनहित में लिया है ताकि पुलिस विभाग का कामकाज प्रभावित न हो। अधिसूचना के अनुसार, अशोक तिवारी 1 अप्रैल 2026 से दोबारा अपने पदों का कार्यभार संभालेंगे। श्याम भगत 31 मार्च को सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं।

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आईएएस अधिकारी अरिंदम बनेंगे डिप्टी सेक्रेटरी
 हिमाचल प्रदेश कैडर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अरिंदम चौधरी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली स्थित इस्पात मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टील) में डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, अरिंदम चौधरी की नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत चार वर्षों की अवधि के लिए की गई है। यह अवधि उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी या अगले आदेश तक लागू रहेगी। राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी को तत्काल प्रभाव से वर्तमान दायित्वों से मुक्त किया जाए, ताकि वे शीघ्र नई जिम्मेदारी संभाल सकें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्त अधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयसीमा में ज्वाइन न करने की स्थिति में केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम से डिबारमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 

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