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Himachal: चुनाव करवाना निर्वाचन प्रदेश आयोग की सांविधानिक बाध्यता, पंचायतीराज विभाग को दिया पत्र का जवाब

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 24 Nov 2025 07:16 PM IST
सार

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज विभाग को जवाब दिया कि चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की सांविधानिक बाध्यता है। जानें पूरा मामला...

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Himachal State Election Commission responded to the letter of the Panchayati Raj Department
हिमाचल निर्वाचन आयोग - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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पंचायतों की सीमाओं और वर्गीकरण के बदलाव पर रोक को लेकर उपजे विवाद मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायतीराज विभाग जवाब दे दिया है। इसमें कहा गया है कि चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की सांविधानिक बाध्यता है। नियमों में ही आदर्श आचार संहिता की धारा 12.1 लागू की गई है। दरअसल, विभाग ने आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि पंचायतों की सीमा बदलने का अधिकार राज्य सरकार को है।

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राज्य चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को अधिसूचना जारी कर आदर्श आचार संहिता की धारा 12.1 लागू कर दी थी। पंचायती राज विभाग ने इसे हटाने का आग्रह किया। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी पंचायत, वार्डों की सीमा, संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आयोग का मानना है कि पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव तैयारियां पूरी हो गई हैं। बैलेट पेपर छप गए हैं। मतदाताओं की सूचियों को तैयार कर लिया गया है। अब रोस्टर का इंतजार है।

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