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बारिश का रेड अलर्ट : आज और कल जिले में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान
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धर्मशाला। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जिला कांगड़ा के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद प्रशासन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने आज और कल (20 और 21 जुलाई) जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह बंद रखने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार जिले के भीतर आने वाले सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान, क्रेच सेंटर तथा आंगनबाड़ी केंद्र दो दिनों तक बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सभी परिसर, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) कांगड़ा और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में भी शैक्षणिक कार्य पूरी तरह स्थगित रहेगा। हालांकि, आवासीय शिक्षण संस्थानों को इस बंद से बाहर रखा गया है।
परीक्षाएं टलीं, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने इन दो दिनों के दौरान होने वाली सभी निर्धारित परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है, जिनकी नई तिथियों की घोषणा संबंधित संस्थानों द्वारा बाद में अलग से की जाएगी। इसके साथ ही, शिक्षण व प्रशासनिक कर्मचारियों को भी उपस्थिति से छूट दी गई है, लेकिन आपातकालीन कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार सीमित स्टाफ बुलाया जा सकेगा। जिलाधीश ने सख्त हिदायत दी है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले संस्थानों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जारी आदेशों के अनुसार जिले के भीतर आने वाले सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान, क्रेच सेंटर तथा आंगनबाड़ी केंद्र दो दिनों तक बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सभी परिसर, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) कांगड़ा और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में भी शैक्षणिक कार्य पूरी तरह स्थगित रहेगा। हालांकि, आवासीय शिक्षण संस्थानों को इस बंद से बाहर रखा गया है।
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परीक्षाएं टलीं, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने इन दो दिनों के दौरान होने वाली सभी निर्धारित परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है, जिनकी नई तिथियों की घोषणा संबंधित संस्थानों द्वारा बाद में अलग से की जाएगी। इसके साथ ही, शिक्षण व प्रशासनिक कर्मचारियों को भी उपस्थिति से छूट दी गई है, लेकिन आपातकालीन कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार सीमित स्टाफ बुलाया जा सकेगा। जिलाधीश ने सख्त हिदायत दी है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले संस्थानों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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