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Kangra News: चरस के साथ पकड़ी महिला समेत दो लोगों को 10-10 साल की कैद
Wed, 08 Jul 2026 06:40 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 08 Jul 2026 06:40 AM IST
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धर्मशाला। उपमंडल पालमपुर के तहत परौर क्षेत्र में वर्ष 2022 में 2 किलो 9 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश शीतल शर्मा की अदालत ने बिमला देवी निवासी भूमतीर (कुल्लू) और पवन कुमार निवासी खनी (मंडी) को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 अक्तूबर 2022 की रात को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं फील्ड यूनिट की टीम दरंग क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि एनएच से राधा स्वामी सत्संग परौर जाने वाले लिंक मार्ग के पास जंगल में एक बिना नंबर की कार खड़ी है। इसमें बैठे दो लोग चरस बेचने की फिराक में हैं।
सूचना को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कार में पवन कुमार चालक सीट पर और बिमला देवी बगल की सीट बैठे मिले। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो बिमला देवी की सीट के नीचे रखे पीले रंग के बैग से चार पैकेट बरामद हुए। इनमें कुल 2 किलो 9 ग्राम चरस पाई गई। तलाशी के दौरान कार से 80 हजार रुपये की ड्रग मनी भी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था।
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पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर मिली सख्त सजा
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, पुलिस अधिकारियों की गवाही, जब्ती प्रक्रिया और फोरेंसिक रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुए दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 और 29 के तहत दोषी ठहराया। सजा पर सुनवाई के दौरान दोषियों ने खुद को परिवार का एकमात्र कमाने वाला बताते हुए कोर्ट से नरमी की गुहार लगाई थी। हालांकि लोक अभियोजक विवेक डोगरा ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस मामलों का रिकॉर्ड दर्ज है। अदालत ने इसे समाज के खिलाफ गंभीर अपराध मानते हुए दोनों को कड़ी सजा सुनाई।
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जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 अक्तूबर 2022 की रात को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं फील्ड यूनिट की टीम दरंग क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि एनएच से राधा स्वामी सत्संग परौर जाने वाले लिंक मार्ग के पास जंगल में एक बिना नंबर की कार खड़ी है। इसमें बैठे दो लोग चरस बेचने की फिराक में हैं।
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सूचना को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कार में पवन कुमार चालक सीट पर और बिमला देवी बगल की सीट बैठे मिले। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो बिमला देवी की सीट के नीचे रखे पीले रंग के बैग से चार पैकेट बरामद हुए। इनमें कुल 2 किलो 9 ग्राम चरस पाई गई। तलाशी के दौरान कार से 80 हजार रुपये की ड्रग मनी भी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था।
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पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर मिली सख्त सजा
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, पुलिस अधिकारियों की गवाही, जब्ती प्रक्रिया और फोरेंसिक रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुए दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 और 29 के तहत दोषी ठहराया। सजा पर सुनवाई के दौरान दोषियों ने खुद को परिवार का एकमात्र कमाने वाला बताते हुए कोर्ट से नरमी की गुहार लगाई थी। हालांकि लोक अभियोजक विवेक डोगरा ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस मामलों का रिकॉर्ड दर्ज है। अदालत ने इसे समाज के खिलाफ गंभीर अपराध मानते हुए दोनों को कड़ी सजा सुनाई।