फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Two people, including a woman, sentenced to 10 years in prison after being caught with charas.

Kangra News: चरस के साथ पकड़ी महिला समेत दो लोगों को 10-10 साल की कैद

Wed, 08 Jul 2026 06:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 08 Jul 2026 06:40 AM IST
विज्ञापन
Two people, including a woman, sentenced to 10 years in prison after being caught with charas.
धर्मशाला। उपमंडल पालमपुर के तहत परौर क्षेत्र में वर्ष 2022 में 2 किलो 9 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश शीतल शर्मा की अदालत ने बिमला देवी निवासी भूमतीर (कुल्लू) और पवन कुमार निवासी खनी (मंडी) को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 अक्तूबर 2022 की रात को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं फील्ड यूनिट की टीम दरंग क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि एनएच से राधा स्वामी सत्संग परौर जाने वाले लिंक मार्ग के पास जंगल में एक बिना नंबर की कार खड़ी है। इसमें बैठे दो लोग चरस बेचने की फिराक में हैं।
विज्ञापन

सूचना को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कार में पवन कुमार चालक सीट पर और बिमला देवी बगल की सीट बैठे मिले। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो बिमला देवी की सीट के नीचे रखे पीले रंग के बैग से चार पैकेट बरामद हुए। इनमें कुल 2 किलो 9 ग्राम चरस पाई गई। तलाशी के दौरान कार से 80 हजार रुपये की ड्रग मनी भी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर मिली सख्त सजा
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, पुलिस अधिकारियों की गवाही, जब्ती प्रक्रिया और फोरेंसिक रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुए दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 और 29 के तहत दोषी ठहराया। सजा पर सुनवाई के दौरान दोषियों ने खुद को परिवार का एकमात्र कमाने वाला बताते हुए कोर्ट से नरमी की गुहार लगाई थी। हालांकि लोक अभियोजक विवेक डोगरा ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस मामलों का रिकॉर्ड दर्ज है। अदालत ने इसे समाज के खिलाफ गंभीर अपराध मानते हुए दोनों को कड़ी सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed