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Kullu News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं
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कुल्लू। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश कुल्लू की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और पीड़िता के बयान को आधार बनाते हुए राहत देने से इन्कार किया।
अभियोजन के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता के पिता की शिकायत पर 30 अप्रैल 2026 को महिला थाना कुल्लू में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) और 137(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी को चार मई को गिरफ्तार किया गया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और पीड़िता और उसके पिता के बयान दर्ज हो चुके हैं। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता का हवाला दिया। अदालत ने आदेश में कहा कि पीड़िता और उसके पिता ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। उपलब्ध सामग्री और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने 17 अक्तूबर 2026 को जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद
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अभियोजन के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता के पिता की शिकायत पर 30 अप्रैल 2026 को महिला थाना कुल्लू में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) और 137(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी को चार मई को गिरफ्तार किया गया।
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जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और पीड़िता और उसके पिता के बयान दर्ज हो चुके हैं। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता का हवाला दिया। अदालत ने आदेश में कहा कि पीड़िता और उसके पिता ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। उपलब्ध सामग्री और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने 17 अक्तूबर 2026 को जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद
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