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Mandi News: चरस तस्करी में आरोपी दोषी करार, आठ साल कठोर कारावास की सजा

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 01:31 AM IST
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Accused found guilty of hashish smuggling, sentenced to eight years rigorous imprisonment
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80 हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास
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स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज) सुंदरनगर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह फैसला पंजाब के गांव बस्सीकलां तहसील होशियारपुर निवासी लव कुमार के खिलाफ सुनाया।
उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय ने बताया कि 3 फरवरी 2024 को पुलिस चौकी सलापड़ के जांच अधिकारी एचसी ललित कुमार अपनी टीम के साथ जडोल फोरलेन पर नाकाबंदी और गश्त पर तैनात थे। इसी दौरान दोपहर करीब 12:40 बजे पंजाब नंबर की एक बस सुंदरनगर की ओर आती दिखाई दी, जिसे जांच के लिए रोका गया। एक यात्री के बैग की जांच करने को कहने पर वह घबराया हुआ प्रतीत हुआ, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम लव कुमार बताया। तलाशी के दौरान बैग से 920 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। जांच पूर्ण होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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