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Mandi News: युवक की मौत के मामले में तीनों आरोपियों को जमानत
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jan 2026 12:00 AM IST
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मंडी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-दो मंडी की अदालत ने होटल में चिट्टा की ओवरडोज से युवक की मौत के मामले में तीनों आरोपियों अवनीप गुलेरिया, अंकुश और बिजली बोर्ड में तैनात राहुल सेन की जमानत याचिका स्वीकार की है। तीनों को सशर्त जमानत दी गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिससे यह सिद्ध हो कि आरोपियों ने युवक (मृतक) को उसकी इच्छा के विरुद्ध नशीला पदार्थ दिया था।
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अदालत में प्रस्तुत तथ्य के अनुसार 24 नवंबर 2025 को अवनीप गुलेरिया ने मगवाईं स्थित होटल में कमरा बुक किया था। यहां अवनीप, अंकुश, राहुल और रोहित कश्यप 26 नवंबर तक रुके। यहां सभी ने चिट्टा का सेवन किया। 26 नवंबर की शाम को रोहित की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। इसके बाद एंबुलेंस 108 को सूचना दी गई, लेकिन तीनों आरोपी कमरे को बाहर से बंद कर मौके से फरार हो गए। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस थाना सदर मंडी में 27 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई और तीनों को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने आदेश में कहा कि मृतक भी आरोपियों का करीबी था और वह स्वयं नशे का आदी था। ऐसे में केवल ओवरडोज से हुई मौत के आधार पर आरोपियों को ट्रायल से पहले लंबे समय तक जेल में रखना न्यायोचित नहीं है। अदालत ने तीनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर रिहा किया गया है। संवाद
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