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Mandi News: धनोटू में कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर संयुक्त विभागीय टीम ने की कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Thu, 13 Nov 2025 06:39 AM IST
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Joint departmental team took action against violation of Kotpa Act in Dhanotu
धनोटू ​स्थित एक दुकान में निरीक्षण करते हुए विभागीय हुए अ​धिकारी। स्त्रोत- विभाग
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मंडी। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत खाद्य एवं सुरक्षा विभाग, पुलिस समेत अन्य ने बुधवार को धनोटू में संयुक्त दबिश दी। टीम ने कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर एक दुकानदार पर शिकंजा कसा। दुकानदार कोटपा एक्ट के सभी सेक्शन का दुरुपयोग करता हुआ पकड़ा गया। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम एहतियातन अलग-अलग ब्रांड के पांच पान मसाले के सैंपल भी भरे।
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धनोटू में निरीक्षण के दौरान नो स्माेकिंग साइन बोेर्ड नहीं मिला। यह कोटपा सेक्शन 4 का उल्लंघन पाया गया। इसी तरह तंबाकू उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। यह कोटपा एक्ट की धारा पांच का उल्लंघन पाया गया। इसी तरह 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचने बारे चेतावनी भी प्रदर्शित नहीं थी। यह धारा छह बी के तहत उल्लंघन पाया गया। इसी के साथ बिना पिक्टोरियल चेतावनी के तीन होल सेल पैक सिगरेट के मिले। इसके अलावा छह डिब्बियां भी दुकान से बरामद हुईं, इन्हें जब्त कर लिया है। बरामद सामान का बिल दुकानदार पेश नहीं कर पाया। इस सभी पर विभागीय टीम ने चालान काटा है।
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जांच पड़ताल के बाद मौके पर पांच ब्रांड के अलग-अलग पान मसाला मिला। इनके सैंपल भरे गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। उधर, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि निरीक्षण अभियान में एक दुकान में कोटपा एक्ट का उल्लंघन पाया गया है। इस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल पर लाई जा रही है।
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