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Mandi News: मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने की नहीं होगी अनुमति
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मतदान के दौरान पोलिंग बूथ के बाहर रखने होंगे मतदाताओं को मोबाइल
नगर पंचायत करसोग में चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर की बैठक
निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए नोडल अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
करसोग (मंडी)। नगर पंचायत करसोग में निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम करसोग गौरव महाजन की अध्यक्षता में बुधवार को नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी नोडल अधिकारियों को चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। रिटर्निंग अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ईवीएम मशीनों के परिवहन के लिए केवल सरकारी वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में निजी वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम की आवाजाही पुलिस सुरक्षा और निगरानी में ही सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र में सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन पोलिंग बूथ के बाहर ही रखने होंगे। इसके अलावा, मतदान के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे मतदाता पहचान पत्र, साथ लाना अनिवार्य होगा। रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत कक्ष स्थापित करने तथा हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए। राज्य चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत करसोग में 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और मतगणना भी उसी दिन संपन्न की जाएगी।
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नगर पंचायत करसोग में चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर की बैठक
निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए नोडल अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
करसोग (मंडी)। नगर पंचायत करसोग में निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम करसोग गौरव महाजन की अध्यक्षता में बुधवार को नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी नोडल अधिकारियों को चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। रिटर्निंग अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ईवीएम मशीनों के परिवहन के लिए केवल सरकारी वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में निजी वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम की आवाजाही पुलिस सुरक्षा और निगरानी में ही सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र में सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन पोलिंग बूथ के बाहर ही रखने होंगे। इसके अलावा, मतदान के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे मतदाता पहचान पत्र, साथ लाना अनिवार्य होगा। रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत कक्ष स्थापित करने तथा हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए। राज्य चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत करसोग में 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और मतगणना भी उसी दिन संपन्न की जाएगी।

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