गोहर (मंडी)। प्राधिकृत अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी गोहर देवीराम ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 28 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र की कुछ पंचायतों के वार्ड सदस्यों के रोस्टर में आंशिक संशोधन किया है। इसमें ग्राम पंचायत धिशती के बाग वार्ड को अनारक्षित, धिशती एक अनारक्षित, धिशती दो महिला, धिशती तीन अनुसूचित जाति महिला और सरयाच वार्ड को महिला के लिए आरक्षित किया गया है। नेहरा स्थित गणई के वार्ड नेहरा एक को अनुसूचित जाति, नेहरा दो को अनुसूचित महिला, भदरौंण को अनारक्षित, ओयरी प्रथम में अनुसूचित जाति महिला, जबकि ओयरी दो महिला के लिए आरक्षित है। चैलचौक पंचायत के कड़ाओ एक वार्ड को अनारक्षित, कड़ाओ दो व तीन को महिला, चैल एक वार्ड अनुसूचित जाति महिला, चैल दो अनारक्षित, चैल तीन अनुसूचित जाति महिला, घयाहन वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया है। ग्राम पंचायत नौण के वार्ड बैहरी को अनुसूचित जाति महिला, नौण अनुसूचित जाति महिला, पठान अनारक्षित, कोट एक अनुसूचित जाति महिला, कोट दो अनुसूचित जाति , बरजोहडू महिला, जबकि फंग्यार को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। ग्राम पंचायत परवाडा के वार्ड डीपीएफ पटीकरी आरक्षित, डीपीएफ बकोरा महिला, परवाडा एक अनुसूचित जाति महिला, परवाडा दो आरक्षित, परवाडा तीन महिला, टिकर एक वार्ड अनारक्षित, जबकि टिकर दो महिला के लिए आरक्षित है। ग्राम पंचायत बस्सी के वार्ड टिकर एक आरक्षित, टिकर दो महिला, टिकर तीन अनारक्षित, नौं गराओं अनुसूचित जाति महिला, जबकि बाता सेर वार्ड को महिला के लिए आरक्षित किया है। ग्राम पंचायत बाढु के वार्ड रजोट को अनारक्षित, बाढु एक को अनुसूचित जाति महिला, बाढु दो को महिला, ड्योला अनारक्षित, नैंदल महिला के लिए बनाया गया है। एसडीएम गोहर देवीराम ने इसकी पुष्टि की है।
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