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Mandi News: चिट्टा मामले में दोषी को तीन साल कठोर कारावास
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मंडी। चिट्टा तस्करी मामले में विशेष न्यायालय मंडी ने आरोपी थुनाग तहसील निवासी कुंदन लाल को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 मार्च 2019 की रात करीब 10:30 बजे एसआईयू मंडी की टीम एएसआई शेर सिंह के नेतृत्व में पुलघराट, रामनगर क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान आल्टो कार को रोका गया। कार चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम कुंदन लाल निवासी गांव मोहराग, तहसील थुनाग, जिला मंडी बताया। तलाशी के दौरान कार के पेट्रोल टैंक के ढक्कन के पास बने हिस्से से दो पॉलिथीन पैकेट बरामद किए गए।
जांच करने पर यह पदार्थ चिट्टा पाया गया। इसकी मात्रा 22.84 ग्राम पाई गई। आरोपी के खिलाफ थाना सदर मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद 27 जून 2019 को न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने का तर्क दिया, लेकिन अदालत ने गवाहों के बयान, जब्ती प्रक्रिया, फॉरेंसिक रिपोर्ट और दस्तावेजी साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। सजा पर सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि नशीले पदार्थों का दुरुपयोग समाज के लिए गंभीर खतरा है और यह युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। हालांकि आरोपी के पारिवारिक दायित्वों को देखते हुए उसे तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 मार्च 2019 की रात करीब 10:30 बजे एसआईयू मंडी की टीम एएसआई शेर सिंह के नेतृत्व में पुलघराट, रामनगर क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान आल्टो कार को रोका गया। कार चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम कुंदन लाल निवासी गांव मोहराग, तहसील थुनाग, जिला मंडी बताया। तलाशी के दौरान कार के पेट्रोल टैंक के ढक्कन के पास बने हिस्से से दो पॉलिथीन पैकेट बरामद किए गए।
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जांच करने पर यह पदार्थ चिट्टा पाया गया। इसकी मात्रा 22.84 ग्राम पाई गई। आरोपी के खिलाफ थाना सदर मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद 27 जून 2019 को न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने का तर्क दिया, लेकिन अदालत ने गवाहों के बयान, जब्ती प्रक्रिया, फॉरेंसिक रिपोर्ट और दस्तावेजी साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। सजा पर सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि नशीले पदार्थों का दुरुपयोग समाज के लिए गंभीर खतरा है और यह युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। हालांकि आरोपी के पारिवारिक दायित्वों को देखते हुए उसे तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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