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ऋण में छोटे दुकानदारों की दी जाएगी राहत : नेगी
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नगर परिषद में राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना पर किया मंथन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नगर परिषद रामपुर में राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना (शहरी) के तहत शुक्रवार को बैठक हुई। अध्यक्षता नगर परिषद के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने की। बैठक में क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रतिनिधि, व्यापारमंडल के पदाधिकारी और दुकानदार उपस्थित रहे। बीआर नेगी ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से छोटे दुकानदारों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करने के लिए लाई गई है, जिनके बैंक ऋण एनपीए घोषित हो चुके हैं। योजना के अंतर्गत वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिन छोटे दुकानदारों ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान टर्म लोन या कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण लिया है और ऋण चुकाने में असमर्थ रहे हैं, उनका ऋण बैंकों की ओर से एनपीए घोषित किया गया है। ऐसे दुकानदार ही इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र होंगे। जिन छोटे दुकानदारों ने बैंकों से दो लाख तक का व्यवसायिक ऋण लिया है और जिनका ऋण एनपीए घोषित हो चुका है, वे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। जिन लाभार्थियों पर कुल बकाया राशि एक लाख रुपये तक है, उन्हें बैंक के माध्यम से एक लाख तक की ओटीएस सुविधा दी जाएगी, जिसका वहन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। बैठक में उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि योजना के अंतर्गत पात्र दुकानदारों को समयबद्ध लाभ प्रदान करने में सहयोग करें। अधिक से अधिक मामलों का निपटारा ओटीएस के माध्यम से करें। व्यापारमंडल के प्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे दुकानदारों को योजना की जानकारी देकर उन्हें लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने बताया कि योजना का उद्देश्य छोटे दुकानदारों को पुन: आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें मुख्यधारा में लाना है। बैठक में उपस्थित सभी बैंकों और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पूरा सहयोग का आश्वासन दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नगर परिषद रामपुर में राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना (शहरी) के तहत शुक्रवार को बैठक हुई। अध्यक्षता नगर परिषद के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने की। बैठक में क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रतिनिधि, व्यापारमंडल के पदाधिकारी और दुकानदार उपस्थित रहे। बीआर नेगी ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से छोटे दुकानदारों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करने के लिए लाई गई है, जिनके बैंक ऋण एनपीए घोषित हो चुके हैं। योजना के अंतर्गत वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिन छोटे दुकानदारों ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान टर्म लोन या कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण लिया है और ऋण चुकाने में असमर्थ रहे हैं, उनका ऋण बैंकों की ओर से एनपीए घोषित किया गया है। ऐसे दुकानदार ही इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र होंगे। जिन छोटे दुकानदारों ने बैंकों से दो लाख तक का व्यवसायिक ऋण लिया है और जिनका ऋण एनपीए घोषित हो चुका है, वे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। जिन लाभार्थियों पर कुल बकाया राशि एक लाख रुपये तक है, उन्हें बैंक के माध्यम से एक लाख तक की ओटीएस सुविधा दी जाएगी, जिसका वहन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। बैठक में उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि योजना के अंतर्गत पात्र दुकानदारों को समयबद्ध लाभ प्रदान करने में सहयोग करें। अधिक से अधिक मामलों का निपटारा ओटीएस के माध्यम से करें। व्यापारमंडल के प्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे दुकानदारों को योजना की जानकारी देकर उन्हें लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने बताया कि योजना का उद्देश्य छोटे दुकानदारों को पुन: आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें मुख्यधारा में लाना है। बैठक में उपस्थित सभी बैंकों और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पूरा सहयोग का आश्वासन दिया।