{"_id":"69db6fe2a04ad9129700e48b","slug":"fair-price-shops-will-open-online-applications-by-may-3rd-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1032-157978-2026-04-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: उचित मूल्य की खुलेंगी 17 दुकानें\nतीन मई तक ऑनलाइन आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur Bushahar News: उचित मूल्य की खुलेंगी 17 दुकानें तीन मई तक ऑनलाइन आवेदन
विज्ञापन
विज्ञापन
18 से 45 वर्ष के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन, न्यूनतम योग्यता दसवीं
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला की ओर से जिले में 17 उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इच्छुक प्रार्थी 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दसवीं पास होना जरूरी है। जिला मुख्यालय शिमला समेत 10 विकास खंडों के ग्रामीण इलाकों में ये दुकानें खुलेंगी। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में 3 मई तक ही आवेदन अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन प्रपत्र के साथ दसवीं का प्रमाणपत्र और अन्य उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने संबंधी प्रमाणपत्र जरूरी है। इसके अलावा दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से संबंधित प्रमाणपत्र और यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में पंचायत की ओर से जारी प्रमाणपत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां जरूरी हैं। साथ ही स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के एमएलए, एमपी और स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए न होने संबंधी शपथपत्र अपलोड करना अनिवार्य है। वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत या रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थानों में उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए अधिक जानकारी व वांछित औपचारिकताओं के संबंध में इच्छुक व्यक्ति, संस्था किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय आकर या कार्यालय दूरभाष नंबर 0177-2657022 पर संपर्क कर सकते हैं।
यहां खुलेंगे उचित मूल्य की दुकानें
विकास खंड छौहारा की ग्राम पंचायत सारीबासा के देवीधार वार्ड नंबर 2, विकास खंड नारकंडा की खनेटी पंचायत के खनेटी गांव, विकास खंड जुब्बल की नंदपुर पंचायत के नंदपुर, विकास खंड नारकंडा की बड़ागांव पंचायत के सराहन गांव, विकास खंड ननखड़ी की थाना ननखड़ी पंचायत के खलटुधार में, विकास खंड रामपुर की सनारसा पंचायत के शाह गांव, विकास खंड टुटू-हीरानगर की गिरब खुर्द पंचायत के ढैंडा गांव में, विकास खंड बसंतपुर के नगर पंचायत सुन्नी वार्ड नंबर 3, विकास खंड रामपुर की कलेडा मझेवटी पंचायत के ब्यूंथल गांव, शिमला शहर के वार्ड नंबर-2 कुफ्टाधार, विकास खंड जुब्बल की भोलाड़ पंचायत के भोलाड़, विकास खंड कोटखाई की गरावग पंचायत के गरावग, विकास खंड कोटखाई की गुम्मा पंचायत के गुम्मा, विकास खंड जुब्बल की झडग़ पंचायत के झडग़, विकास खंड जुब्बल की कुड्डू पंचायत के कुड्डू और विकास खंड कुपवी की चडोली पंचायत के बाधी वार्ड नंबर 5 में उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी प्रस्तावित हैं।
Trending Videos
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला की ओर से जिले में 17 उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इच्छुक प्रार्थी 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दसवीं पास होना जरूरी है। जिला मुख्यालय शिमला समेत 10 विकास खंडों के ग्रामीण इलाकों में ये दुकानें खुलेंगी। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में 3 मई तक ही आवेदन अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन प्रपत्र के साथ दसवीं का प्रमाणपत्र और अन्य उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने संबंधी प्रमाणपत्र जरूरी है। इसके अलावा दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से संबंधित प्रमाणपत्र और यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में पंचायत की ओर से जारी प्रमाणपत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां जरूरी हैं। साथ ही स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के एमएलए, एमपी और स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए न होने संबंधी शपथपत्र अपलोड करना अनिवार्य है। वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत या रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थानों में उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए अधिक जानकारी व वांछित औपचारिकताओं के संबंध में इच्छुक व्यक्ति, संस्था किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय आकर या कार्यालय दूरभाष नंबर 0177-2657022 पर संपर्क कर सकते हैं।
यहां खुलेंगे उचित मूल्य की दुकानें
विकास खंड छौहारा की ग्राम पंचायत सारीबासा के देवीधार वार्ड नंबर 2, विकास खंड नारकंडा की खनेटी पंचायत के खनेटी गांव, विकास खंड जुब्बल की नंदपुर पंचायत के नंदपुर, विकास खंड नारकंडा की बड़ागांव पंचायत के सराहन गांव, विकास खंड ननखड़ी की थाना ननखड़ी पंचायत के खलटुधार में, विकास खंड रामपुर की सनारसा पंचायत के शाह गांव, विकास खंड टुटू-हीरानगर की गिरब खुर्द पंचायत के ढैंडा गांव में, विकास खंड बसंतपुर के नगर पंचायत सुन्नी वार्ड नंबर 3, विकास खंड रामपुर की कलेडा मझेवटी पंचायत के ब्यूंथल गांव, शिमला शहर के वार्ड नंबर-2 कुफ्टाधार, विकास खंड जुब्बल की भोलाड़ पंचायत के भोलाड़, विकास खंड कोटखाई की गरावग पंचायत के गरावग, विकास खंड कोटखाई की गुम्मा पंचायत के गुम्मा, विकास खंड जुब्बल की झडग़ पंचायत के झडग़, विकास खंड जुब्बल की कुड्डू पंचायत के कुड्डू और विकास खंड कुपवी की चडोली पंचायत के बाधी वार्ड नंबर 5 में उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी प्रस्तावित हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन