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Rampur Bushahar News: तलाई में दुकान से पटाखों के 22 कार्टन जब्त, एफआईआर दर्ज

Wed, 28 Oct 2026 11:40 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2026 11:40 PM IST
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अवैध भंडारण और बिक्री करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : उपायुक्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। उपमंडल रामपुर के नोगली के साथ लगते तलाई में पुलिस ने एक दुकान से पटाखों के 22 कार्टन जब्त किए हैं। दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
दीपक बंसल पुत्र रविंद्र बंसल निवासी रामपुर के खिलाफ पुलिस थाना रामपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी की तलाई स्थित दुकान से पटाखों के 22 कार्टन जब्त किए हैं। जब्त पटाखों को बुशहर हाउस रामपुर में रखा गया है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कर रहे हैं।
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उपायुक्त अनुपम कश्यप ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है और बिक्री केवल प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पटाखों की बिक्री और भंडारण को नियंत्रित करने के लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधान लागू होते हैं। बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री और उनका अवैध भंडारण करना कानून का उल्लंघन है। उपायुक्त ने कहा कि त्योहारी सीजन में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
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