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Rampur Bushahar News: रामपुर, रिकांगपिओ और आनी में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को
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वाहन दुर्घटना, विद्युत और पानी के बिल सहित अन्य समस्याओं पर राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा समाधान
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ के कार्यालय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव सहायक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत में क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनके अलावा मनी रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत, पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) और भू अधिग्रहण के मामले भी शामिल किए जाएंगे। साथ ही सेवाओं से संबंधित तनख्वाह, भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित), दीवानी मामले, किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी और विशिष्ट प्रदर्शन सूट की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी। उन्होंने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करवाना चाहते हैं, वे न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 और secy-dlsa-kin-hp@ gov.in पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ के कार्यालय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव सहायक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत में क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनके अलावा मनी रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत, पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) और भू अधिग्रहण के मामले भी शामिल किए जाएंगे। साथ ही सेवाओं से संबंधित तनख्वाह, भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित), दीवानी मामले, किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी और विशिष्ट प्रदर्शन सूट की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी। उन्होंने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करवाना चाहते हैं, वे न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 और secy-dlsa-kin-hp