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Sirmour News: अदालत 2
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चेक बाउंस मामले में महिला की सजा पर रोक
नाहन (सिरमौर)। चेक बाउंस के एक मामले में दोषी महिला को सत्र न्यायालय से राहत मिली है। अदालत ने कमलेश की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत की सुनाई गई सजा के क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय तक रोक लगा दी है।
मामला ज्योति कोऑपरेटिव नॉन एग्रीकल्चरल थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी से जुड़ा है। 19 दिसंबर 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को एनआई एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा और 3.40 लाख रुपये मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई थी। अब सत्र न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्य अपील के निपटारे में समय लग सकता है। ऐसे में दोषी को अंतरिम राहत देते हुए सजा के अमल पर रोक लगाई जाती है।
हालांकि, अदालत ने शर्त रखी है कि महिला को मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा और 25 हजार रुपये का निजी मुचलका एक जमानती के साथ निचली अदालत में भरना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अपील खारिज होने पर दोषी को सजा भुगतने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा।
संवाद
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नाहन (सिरमौर)। चेक बाउंस के एक मामले में दोषी महिला को सत्र न्यायालय से राहत मिली है। अदालत ने कमलेश की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत की सुनाई गई सजा के क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय तक रोक लगा दी है।
मामला ज्योति कोऑपरेटिव नॉन एग्रीकल्चरल थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी से जुड़ा है। 19 दिसंबर 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को एनआई एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा और 3.40 लाख रुपये मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई थी। अब सत्र न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्य अपील के निपटारे में समय लग सकता है। ऐसे में दोषी को अंतरिम राहत देते हुए सजा के अमल पर रोक लगाई जाती है।
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हालांकि, अदालत ने शर्त रखी है कि महिला को मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा और 25 हजार रुपये का निजी मुचलका एक जमानती के साथ निचली अदालत में भरना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अपील खारिज होने पर दोषी को सजा भुगतने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा।
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