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Sirmour News: अदालत
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चेक बाउंस में आभूषण कारोबारी
को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई
- ददाहू क्षेत्र का मामला, पुलिस कर्मी ने ददाहू में कारोबारी को मरम्मत के लिए दिए थे पारिवारिक आभूषण
- देनदारी को चुकाने के लिए कारोबारी के दिए दो चेक हो गए थे बाउंस
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु सिन्हा ने फैसले में पाया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के प्रति अपनी वैध देनदारी चुकाने के लिए दिए गए चेक का भुगतान नहीं किया, जिससे वह दोषी सिद्ध हुआ। हालांकि, सजा से पहले ही आरोपी ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया। इस पर अदालत ने नरमी बरतते हुए आरोपी को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई और उसे रिहा कर दिया। शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं।
यह मामला नवंबर 2020 को ददाहू क्षेत्र है। शिकायतकर्ता अजय ने आरोपी रोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी की आभूषण की दुकान है और शिकायतकर्ता ने अपने पारिवारिक आभूषण मरम्मत के लिए आरोपी को दिए थे, लेकिन लंबे समय तक न तो आभूषण लौटाए गए और न ही उसकी भरपाई की गई। आरोपी ने देनदारी के बदले 10-10 हजार रुपये के दो चेक जारी किए, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर एक चेक सिग्नेचर डिफर और दूसरा अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया।
कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
संवाद
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को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई
- ददाहू क्षेत्र का मामला, पुलिस कर्मी ने ददाहू में कारोबारी को मरम्मत के लिए दिए थे पारिवारिक आभूषण
- देनदारी को चुकाने के लिए कारोबारी के दिए दो चेक हो गए थे बाउंस
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु सिन्हा ने फैसले में पाया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के प्रति अपनी वैध देनदारी चुकाने के लिए दिए गए चेक का भुगतान नहीं किया, जिससे वह दोषी सिद्ध हुआ। हालांकि, सजा से पहले ही आरोपी ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया। इस पर अदालत ने नरमी बरतते हुए आरोपी को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई और उसे रिहा कर दिया। शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं।
यह मामला नवंबर 2020 को ददाहू क्षेत्र है। शिकायतकर्ता अजय ने आरोपी रोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी की आभूषण की दुकान है और शिकायतकर्ता ने अपने पारिवारिक आभूषण मरम्मत के लिए आरोपी को दिए थे, लेकिन लंबे समय तक न तो आभूषण लौटाए गए और न ही उसकी भरपाई की गई। आरोपी ने देनदारी के बदले 10-10 हजार रुपये के दो चेक जारी किए, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर एक चेक सिग्नेचर डिफर और दूसरा अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया।
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कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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