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Sirmour News: अदालत 4
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दो दोषियों को शांति बनाए रखने पर रिहाई के आदेश
नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राज्य बनाम सरोज एवं अन्य मामले में दोषी सरोज देवी एवं टुमटी को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया। जिला परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का अध्ययन कर न्यायालय ने सुनवाई की। इसके बाद दोषियों को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा किया गया।
अदालत ने शर्त रखी है कि दोषियों को न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000 की व्यक्तिगत जमानत तथा समान राशि की एक जमानत प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही, दोषियों को शांति एवं उत्तम आचरण बनाए रखने का वचन देना होगा। यदि वे जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें सजा प्राप्त करने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। इस प्रकार, अदालत ने दोषियों को सुधार का अवसर देते हुए परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया और मामले का निपटारा किया।
संवाद
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राज्य बनाम सरोज एवं अन्य मामले में दोषी सरोज देवी एवं टुमटी को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया। जिला परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का अध्ययन कर न्यायालय ने सुनवाई की। इसके बाद दोषियों को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा किया गया।
अदालत ने शर्त रखी है कि दोषियों को न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000 की व्यक्तिगत जमानत तथा समान राशि की एक जमानत प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही, दोषियों को शांति एवं उत्तम आचरण बनाए रखने का वचन देना होगा। यदि वे जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें सजा प्राप्त करने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। इस प्रकार, अदालत ने दोषियों को सुधार का अवसर देते हुए परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया और मामले का निपटारा किया।
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