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Sirmour News: अदालत 5
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फैमिली कोर्ट से 26,000 की राशि जारी करने के निर्देश
नाहन। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कपिल शर्मा ने एक आदेश पारित करते हुए जसप्रीत कौर बनाम परविंद्र सिंह मामले में 26,000 की राशि जारी करने का निर्देश दिया।
यह राशि साल 2025 में प्रतिवादी परविंद्र सिंह की ओर से निष्पादन याचिका में जमा की गई थी, जो कि जसप्रीत कौर की ओर से रखरखाव भत्ता वसूली के लिए दायर की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार यह रकम 13 मार्च 2026 के माध्यम से अदालत में जमा की गई थी। न्यायालय ने सुनवाई और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद कहा कि चूंकि यह राशि आवेदिका के रखरखाव भत्ते से संबंधित है, इसलिए इसे विधि अनुसार उचित रसीद और पहचान के बाद जसप्रीत कौर को मुक्त किया जाए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राशि विवरण के अनुसार सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
संवाद
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नाहन। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कपिल शर्मा ने एक आदेश पारित करते हुए जसप्रीत कौर बनाम परविंद्र सिंह मामले में 26,000 की राशि जारी करने का निर्देश दिया।
यह राशि साल 2025 में प्रतिवादी परविंद्र सिंह की ओर से निष्पादन याचिका में जमा की गई थी, जो कि जसप्रीत कौर की ओर से रखरखाव भत्ता वसूली के लिए दायर की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार यह रकम 13 मार्च 2026 के माध्यम से अदालत में जमा की गई थी। न्यायालय ने सुनवाई और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद कहा कि चूंकि यह राशि आवेदिका के रखरखाव भत्ते से संबंधित है, इसलिए इसे विधि अनुसार उचित रसीद और पहचान के बाद जसप्रीत कौर को मुक्त किया जाए।
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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राशि विवरण के अनुसार सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
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