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Sirmour News: संयुक्त भूमि पर निर्माण पर रोक, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

Thu, 20 Aug 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:55 PM IST
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court news sirmour
नाहन। संयुक्त भूमि को लेकर चल रहे विवाद में अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया है। वरिष्ठ सिविल जज उपासना शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों को मुकदमे के अंतिम निर्णय या जमीन के विधिवत बंटवारे तक भूमि की प्रकृति और कब्जे की स्थिति यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मामला नाहन क्षेत्र के मोहल्ला हरिपुर में भूमि से संबंधित है। वादियों ने आरोप लगाया था कि भूमि के बंटवारे से पहले प्रतिवादी जमीन के मूल्यवान हिस्से पर निर्माण कर उसकी प्रकृति बदलने का प्रयास कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि जब तक जमीन का विधिवत बंटवारा नहीं होता, प्रत्येक सह-हिस्सेदार का संयुक्त भूमि के प्रत्येक हिस्से पर अधिकार बना रहता है। प्रतिवादियों की ओर से वादियों पर तथ्यों को छिपाने और स्वामित्व संबंधी दावे को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन आरोपों को साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जाना अभी बाकी है, इसलिए इस स्तर पर वादियों को गलत तरीके से अदालत आने वाला नहीं माना जा सकता। संवाद
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