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Sirmour News: चूरापोस्त रखने के मामले में दोषी करार, नौ माह की सजा
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- पुलिस ने बेहड़ल बैरियर के पास आरोपी से बरामद किया था नशीला पदार्थ
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। नशीले पदार्थ रखने के एक पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को नौ माह के साधारण कारावास और 7,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
यह मामला 29 मई 2015 में पांवटा साहिब थाना में दर्ज है। पुलिस टीम को बेहड़ल बैरियर के पास आरोपी यूसुफ की तलाशी के दौरान 650 ग्राम चूरापोस्त (भुक्की) बरामद हुई थी। जांच के दौरान आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर उसकी पैंट की जेब से करीब 28 ग्राम चरस भी बरामद हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि चूरापोस्त रखने का आरोप साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध होता है। हालांकि चरस से जुड़े आरोप में आरोपी को बरी कर दिया गया। अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
संवाद
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नाहन (सिरमौर)। नशीले पदार्थ रखने के एक पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को नौ माह के साधारण कारावास और 7,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
यह मामला 29 मई 2015 में पांवटा साहिब थाना में दर्ज है। पुलिस टीम को बेहड़ल बैरियर के पास आरोपी यूसुफ की तलाशी के दौरान 650 ग्राम चूरापोस्त (भुक्की) बरामद हुई थी। जांच के दौरान आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर उसकी पैंट की जेब से करीब 28 ग्राम चरस भी बरामद हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि चूरापोस्त रखने का आरोप साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध होता है। हालांकि चरस से जुड़े आरोप में आरोपी को बरी कर दिया गया। अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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