फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   The Family Court has ordered the release of Rs 4.01 lakh to the applicant upon their attaining the age of majority.

Sirmour News: परिवार न्यायालय ने बालिग होने पर आवेदक को 4.01 लाख रुपये जारी करने के दिए आदेश

Mon, 19 Oct 2026 01:04 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Mon, 19 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
The Family Court has ordered the release of Rs 4.01 lakh to the applicant upon their attaining the age of majority.
अदालत-1
विज्ञापन


लोक अदालत में तलाक के मामले के दौरान जमा राशि अब ब्याज सहित मिलेगी, मां ने भी दी सहमति
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। नाहन स्थित प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने बालिग हो चुके आवेदक के पक्ष में आदेश जारी करते हुए 4,01,000 रुपये की जमा राशि उसके हिस्से के अनुसार अद्यतन ब्याज सहित जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह राशि वर्ष 2009 में लोक अदालत में निपटाए गए तलाक के एक मामले से संबंधित है।
प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के न्यायाधीश अजय मेहता ने यह आदेश पारित किया। न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के तहत दायर मामले सुमित बंसल बनाम अनुपमा में जमा राशि जारी करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मामले का निपटारा 19 दिसंबर, 2009 को लोक अदालत में हुआ था। उस समय आवेदक नाबालिग था।आवेदन पर प्रतिवादी नंबर-2, आवेदक की मां, ने राशि जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उनका बयान दर्ज कर न्यायालय की फाइल में रखा गया। वहीं, सिविल नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार, 4,01,000 रुपये की अवितरित राशि नाहन डाकघर में किसान विकास पत्र (केवीपी) के रूप में जमा थी।
विज्ञापन


न्यायालय ने 19 दिसंबर, 2009 के आदेश के अनुरूप आवेदक का हिस्सा अद्यतन ब्याज सहित जारी करने के निर्देश दिए। उचित पहचान और सत्यापन के बाद रिफंड वाउचर जारी किया जाएगा और राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed