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Solan News: परवाणू में अब जलशक्ति विभाग संभालेगा पानी बिलिंग का जिम्मा, नई दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी
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पहली अप्रैल से हिमुडा की जगह विभाग खुद करेगा जलापूर्ति
अब उपभोक्ताओं को 14 रुपये की दर से करना होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
परवाणू (सोलन)। प्रदेश सरकार के जलशक्ति विभाग ने राज्य में जल शुल्क (वॉटर टैरिफ) के ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। विभाग की ओर से 21 सितंबर 2024 की अधिसूचना में संशोधन करते हुए इन दरों को तत्काल प्रभाव से प्रभावी बना दिया गया है। नए आदेशों के तहत शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू उपभोक्ताओं को अब 14 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से भुगतान करना होगा। इस नियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दर बिना किसी खपत सीमा के लागू होगी, जिसका अर्थ है कि पानी के उपयोग की मात्रा चाहे कितनी भी हो, दर एक समान रहेगी। होटल, बार और रेस्टोरेंट शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अब 30 रुपये प्रति किलोलीटर का शुल्क देना होगा। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए भी दर 30 रुपये प्रति किलोलीटर तय की गई है। परवाणू क्षेत्र जो अपनी महंगी पानी की दरों के लिए जाना जाता है, वहां भी व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। धर्मपुर जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता भानु उदय ने बताया कि पिछले एक साल से हिमुडा के सहयोग से पानी की आपूर्ति और बिलिंग की जा रही थी। अब पहली अप्रैल 2026 से जल आपूर्ति और बिलिंग का पूरा जिम्मा जलशक्ति विभाग खुद संभाल लिया है।
इन क्षेत्रों को मिलेगी छूट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नई दरें हाल ही में शामिल किए गए क्षेत्रों और नवगठित शहरी निकायों पर फिलहाल लागू नहीं होंगी। सरकार का तर्क है कि इस फैसले से जल संसाधनों का प्रबंधन बेहतर होगा और राजस्व में वृद्धि होगी, हालांकि आम जनता और कारोबारियों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ना तय है।
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अब उपभोक्ताओं को 14 रुपये की दर से करना होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
परवाणू (सोलन)। प्रदेश सरकार के जलशक्ति विभाग ने राज्य में जल शुल्क (वॉटर टैरिफ) के ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। विभाग की ओर से 21 सितंबर 2024 की अधिसूचना में संशोधन करते हुए इन दरों को तत्काल प्रभाव से प्रभावी बना दिया गया है। नए आदेशों के तहत शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू उपभोक्ताओं को अब 14 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से भुगतान करना होगा। इस नियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दर बिना किसी खपत सीमा के लागू होगी, जिसका अर्थ है कि पानी के उपयोग की मात्रा चाहे कितनी भी हो, दर एक समान रहेगी। होटल, बार और रेस्टोरेंट शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अब 30 रुपये प्रति किलोलीटर का शुल्क देना होगा। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए भी दर 30 रुपये प्रति किलोलीटर तय की गई है। परवाणू क्षेत्र जो अपनी महंगी पानी की दरों के लिए जाना जाता है, वहां भी व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। धर्मपुर जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता भानु उदय ने बताया कि पिछले एक साल से हिमुडा के सहयोग से पानी की आपूर्ति और बिलिंग की जा रही थी। अब पहली अप्रैल 2026 से जल आपूर्ति और बिलिंग का पूरा जिम्मा जलशक्ति विभाग खुद संभाल लिया है।
इन क्षेत्रों को मिलेगी छूट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नई दरें हाल ही में शामिल किए गए क्षेत्रों और नवगठित शहरी निकायों पर फिलहाल लागू नहीं होंगी। सरकार का तर्क है कि इस फैसले से जल संसाधनों का प्रबंधन बेहतर होगा और राजस्व में वृद्धि होगी, हालांकि आम जनता और कारोबारियों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ना तय है।
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