सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Stay on promotion from JBT to TGT Hindi posts; High Court issues notices.

Himachal: जेबीटी से टीजीटी हिंदी के पदों पर दी पदोन्नति पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस

संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sun, 21 Jun 2026 10:13 AM IST
विज्ञापन
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों को भाषा शिक्षक/टीजीटी हिंदी के पद पर दी गई पदोन्नति पर रोक लगा दी है।

Stay on promotion from JBT to TGT Hindi posts; High Court issues notices.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों को भाषा शिक्षक/टीजीटी हिंदी के पद पर दी गई पदोन्नति पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि पदोन्नति को जारी रहने दिया, तो यह अधिकारियों की ओर से की गई एक गैरकानूनी कार्यवाही को वैधता प्रदान करने जैसा होगा। अदालत ने मामले से जुड़े सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिए हैं और राज्य सरकार को अगली सुनवाई 5 अगस्त को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने सेवारत जेबीटी शिक्षकों को भाषा शिक्षक के पदों पर पदोन्नत करने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया था। स्कूल शिक्षा निदेशक ने चंबा के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को निर्देश दिए थे कि उन्हीं जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति पर विचार हो जो पुराने भर्ती और पदोन्नति 2009 के नियमों के तहत योग्यता और कार्यकाल पूरा करते हों।

विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद 31 मार्च 2026 को पदोन्नति आदेश जारी कर दिए थे। अदालत को बताया कि सरकार ने 18 फरवरी 2025 को टीजीटी हिंदी के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2025 अधिसूचित किए थे, जिन्हें 22 फरवरी 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया था। तर्क दिया कि नए नियम लागू होते ही 2009 के पुराने नियम निरस्त हो गए थे। जो विभागीय पदोन्नति समिति 18 फरवरी 2025 के बाद आयोजित की गई, उसे हर हाल में नए नियमों के आधार पर पदोन्नति करनी चाहिए थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed