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Una News: 1533 निरीक्षण, नियम तोड़ने पर 3.69 लाख रुपये का जुर्माना
Fri, 31 Jul 2026 12:42 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 31 Jul 2026 12:42 AM IST
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ऊना। खाद्य आपूर्ति विभाग ने जनवरी से जून 2026 के दौरान जिले में 1533 निरीक्षण कर विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए 3,69,404 रुपये का जुर्माना सरकारी कोष में जमा कराया।
यह जानकारी वीरवार को अतिरिक्त उपायुक्त इशांत जसवाल की अध्यक्षता में आयोजित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, पारदर्शिता और विभागीय प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा की गई।
एडीसी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश व्यापार लेख आदेश, 1981 के तहत 34 निरीक्षण किए गए, जिनमें एक मामले में 4424 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पॉलिथीन के इस्तेमाल पर 182 दुकानदारों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। द्रवित पेट्रोलियम गैस अधिनियम के तहत 44 निरीक्षणों में नौ मामलों में 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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वहीं, हिमाचल प्रदेश ब्रिक्स (कंट्रोल) ऑर्डर, 1970 के तहत 21 ईंट भट्ठों का निरीक्षण कर दो मामलों में 21597 रुपये का जुर्माना किया गया। आवश्यक वस्तु वितरण विनियमन के तहत 715 निरीक्षणों में एक मामले में 8000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने कहा कि जिले में 326 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 145944 राशन कार्ड धारकों को नियमित एवं पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें एपीएल श्रेणी के 304998, बीपीएल के 72095, अंत्योदय अन्न योजना के 37449 तथा प्राथमिक गृहस्थी श्रेणी के 126533 उपभोक्ता शामिल हैं।
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यह जानकारी वीरवार को अतिरिक्त उपायुक्त इशांत जसवाल की अध्यक्षता में आयोजित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, पारदर्शिता और विभागीय प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा की गई।
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एडीसी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश व्यापार लेख आदेश, 1981 के तहत 34 निरीक्षण किए गए, जिनमें एक मामले में 4424 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पॉलिथीन के इस्तेमाल पर 182 दुकानदारों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। द्रवित पेट्रोलियम गैस अधिनियम के तहत 44 निरीक्षणों में नौ मामलों में 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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वहीं, हिमाचल प्रदेश ब्रिक्स (कंट्रोल) ऑर्डर, 1970 के तहत 21 ईंट भट्ठों का निरीक्षण कर दो मामलों में 21597 रुपये का जुर्माना किया गया। आवश्यक वस्तु वितरण विनियमन के तहत 715 निरीक्षणों में एक मामले में 8000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने कहा कि जिले में 326 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 145944 राशन कार्ड धारकों को नियमित एवं पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें एपीएल श्रेणी के 304998, बीपीएल के 72095, अंत्योदय अन्न योजना के 37449 तथा प्राथमिक गृहस्थी श्रेणी के 126533 उपभोक्ता शामिल हैं।