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Una News: पति को क्रूरता के आधार पर मिला पत्नी से तलाक

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2025 12:58 AM IST
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Husband gets divorce from wife on the grounds of cruelty
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2015 में हुई थी भडियारन निवासी व्यक्ति की लाम झंबर की युवती से शादी
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अदालत से

संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश-II एवं पारिवारिक न्यायालय ऊना की अदालत ने एक शख्स को पत्नी की मानसिक क्रूरता का शिकार मानते हुए तलाक के लिए उसके आवेदन को मंजूर कर लिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी का विवाह क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री से विघटित किया है। डिक्री की तिथि से दोनों पति-पत्नी नहीं रहेंगे। दविंदर कुमार पुत्र सोम नाथ निवासी भडियारन उपतहसील दुलैहड़ के वकील ने अदालत में बताया कि दविंदर की शादी 2015 में निवासी गांव लाम (झंबर) तहसील ऊना में हुई थी। शादी के बाद वह चार महीने तक साथ रहे। कोई संतान भी नहीं हुई।
फरवरी 2016 से एक-दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। आरोप था कि विवाह के बाद पत्नी हमेशा उनसे और मां से झगड़ती रहती थी। उनके चरित्र पर झूठे आरोप लगाती थी। आरोप था कि वह यौन संबंध बनाने और बच्चे पैदा करने में अनिच्छा दिखाती थी। बाद में बिना किसी उचित कारण के ससुराल छोड़ दिया और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने की धमकी दी। दविंदर स्कूल में शिक्षक हैं। आरोप था कि जनवरी 2016 में जब वह स्कूल में ड्यूटी से आया तो पत्नी ने छात्रों के सामने उसे गालियां दीं और स्कूल और गांव की कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध होने के झूठे आरोप लगाए। मई 2016 में पति ने भडियारन गांव में पंचायत की ओर उनके मैचमेकर और पत्नी के माता-पिता को बुलाया। पंचायत सदस्यों और समाज के सभी सम्मानित लोगों की उपस्थिति में पत्नी ने पति के चरित्र पर आरोप लगाए और उसे नपुंसक और एड्स रोगी कहा। पंचायत ने उससे माफी मांगने और अपने क्रूर व्यवहार को दोबारा न दोहराने को कहा, लेकिन उसका परिवार मामले को टालता रहा। आरोप है कि जून 2017 में पति जब बीमार हो गया तब भी पत्नी ने आने से मना कर दिया। पत्नी से लगातार परेशान होने के बाद व्यक्ति ने 2019 में याचिका दायर की थी। सोमवार को पारिवारिक न्यायालय ऊना की अदालत ने सभी पक्षों को सुनते हुए व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर अपना फैसला सुनाया।
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