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Una News: ऊना में 185 वर्ग मीटर से बड़े घरों का कूड़ा शुल्क अब दोगुना चुकाना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Thu, 20 Nov 2025 10:57 AM IST
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ऊना। शहर वासियों को अब डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए हर महीने न्यूनतम 100 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। नगर निगम ने पुराने 50 रुपये के शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए नए बिल जारी कर दिए हैं। ये बिल बुधवार को मोबाइल मैसेज के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इसके बाद शहर में शुल्क वृद्धि को लेकर लोगों में चर्चाओं को दौर शुरू हो गया।
शहरवासियों का कहना है कि पहले नगर निगम के कर्मचारी घर आकर हर माह पर्ची काटकर 50 रुपये वसूल किया करते थे। लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से बिल जारी होते ही शुल्क में अचानक दो गुनी बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बदलाव नगर निगम की तरफ से ऑनलाइन टैक्स व कचरा प्रबंधन के एवज में वसूले जाने वाले शुल्क को बढ़ाने का नतीजा है।
नई शुल्क व्यवस्था में 185 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर बने मकानों का गार्बेज बिल 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, छोटे मकानों को थोड़ी राहत मिली है। 185 वर्ग मीटर से कम भूमि पर बने मकानों के लिए शुल्क पूर्व की तरह 50 रुपये ही रखा गया है। दुकानदारों के लिए भी पहले की तरह 100 रुपये मासिक शुल्क ही तय किया गया है।
नगर निगम द्वारा अचानक शुल्क बढ़ाए जाने से आमजन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कई लोगों ने बताया कि जैसे ही उनके फोन पर बढ़े हुए बिल का मैसेज आया उन्हें लगा कि यह सिस्टम में कोई त्रुटि है। लेकिन बाद में पता चला कि मोहल्ले में लगभग सभी के बिल बढ़े हुए हैं। इसके बाद कई लोगों ने स्पष्टीकरण के लिए नगर निगम कार्यालय में भी संपर्क किया।
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा तय मानकों के तहत ही बुधवार को ये बिल जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 185 185 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र पर बने मकानों के लिए 100 रुपये शुल्क ही वसूल किए जाएंगे। किसी भी शंका या ऑनलाइन बिल की जानकारी के लिए लोग नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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शहरवासियों का कहना है कि पहले नगर निगम के कर्मचारी घर आकर हर माह पर्ची काटकर 50 रुपये वसूल किया करते थे। लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से बिल जारी होते ही शुल्क में अचानक दो गुनी बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बदलाव नगर निगम की तरफ से ऑनलाइन टैक्स व कचरा प्रबंधन के एवज में वसूले जाने वाले शुल्क को बढ़ाने का नतीजा है।
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नई शुल्क व्यवस्था में 185 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर बने मकानों का गार्बेज बिल 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, छोटे मकानों को थोड़ी राहत मिली है। 185 वर्ग मीटर से कम भूमि पर बने मकानों के लिए शुल्क पूर्व की तरह 50 रुपये ही रखा गया है। दुकानदारों के लिए भी पहले की तरह 100 रुपये मासिक शुल्क ही तय किया गया है।
नगर निगम द्वारा अचानक शुल्क बढ़ाए जाने से आमजन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कई लोगों ने बताया कि जैसे ही उनके फोन पर बढ़े हुए बिल का मैसेज आया उन्हें लगा कि यह सिस्टम में कोई त्रुटि है। लेकिन बाद में पता चला कि मोहल्ले में लगभग सभी के बिल बढ़े हुए हैं। इसके बाद कई लोगों ने स्पष्टीकरण के लिए नगर निगम कार्यालय में भी संपर्क किया।
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा तय मानकों के तहत ही बुधवार को ये बिल जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 185 185 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र पर बने मकानों के लिए 100 रुपये शुल्क ही वसूल किए जाएंगे। किसी भी शंका या ऑनलाइन बिल की जानकारी के लिए लोग नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।