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Una News: ऊना में दो दिन के भीतर हथियार, गोला-बारूद जमा कराने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 25 Nov 2025 06:49 AM IST
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ऊना। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिला के सभी हथियार लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद तुरंत जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक लाइसेंस धारकों को 26 नवंबर तक अपने नजदीकी पुलिस थाने या प्राधिकृत लाइसेंस धारी आर्म्स एवं एम्यूनिशन डीलर के पास हथियार एवं गोला-बारूद जमा कराने होंगे। आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश जिले में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किया है। यह आदेश आगामी निर्देशों तक लागू रहेगा। सभी थाना प्रभारियों को आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। हथियार जमा करने की प्रक्रिया के दौरान, थाने और अधिकृत डीलर उपयुक्त रिसिप्ट देकर हथियारों की सुरक्षित प्राप्ति तथा रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। आदेश समाप्त होने के बाद जमा किए गए हथियार वापस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिलावासियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने जनता से आदेश का पालन करने और शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।
बता दें उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने जिले के सभी लाइसेंसी हथियारों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद जमा कराने के निर्देश देने की सिफारिश की थी। यह आदेश सशस्त्र व पैरामिलिट्री फोर्सेज़, होम गार्ड्स, पुलिस कर्मचारी, बैंक सुरक्षा गार्ड और अन्य कानून व्यवस्था से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ सेल्फ-प्रोटेक्शन लाइसेंस वाले हथियारों के लिए पुलिस खतरे की स्थिति का गहन आकलन करेगी। जिन लाइसेंस धारकों के जीवन पर तत्काल खतरा हो, उन्हें इस आदेश में छूट दी जाएगी।
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जारी आदेश के मुताबिक लाइसेंस धारकों को 26 नवंबर तक अपने नजदीकी पुलिस थाने या प्राधिकृत लाइसेंस धारी आर्म्स एवं एम्यूनिशन डीलर के पास हथियार एवं गोला-बारूद जमा कराने होंगे। आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश जिले में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किया है। यह आदेश आगामी निर्देशों तक लागू रहेगा। सभी थाना प्रभारियों को आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। हथियार जमा करने की प्रक्रिया के दौरान, थाने और अधिकृत डीलर उपयुक्त रिसिप्ट देकर हथियारों की सुरक्षित प्राप्ति तथा रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। आदेश समाप्त होने के बाद जमा किए गए हथियार वापस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिलावासियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने जनता से आदेश का पालन करने और शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।
बता दें उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने जिले के सभी लाइसेंसी हथियारों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद जमा कराने के निर्देश देने की सिफारिश की थी। यह आदेश सशस्त्र व पैरामिलिट्री फोर्सेज़, होम गार्ड्स, पुलिस कर्मचारी, बैंक सुरक्षा गार्ड और अन्य कानून व्यवस्था से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ सेल्फ-प्रोटेक्शन लाइसेंस वाले हथियारों के लिए पुलिस खतरे की स्थिति का गहन आकलन करेगी। जिन लाइसेंस धारकों के जीवन पर तत्काल खतरा हो, उन्हें इस आदेश में छूट दी जाएगी।