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एनडीपीएस मामला : दोषी को 15 साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Thu, 01 Jan 2026 12:35 AM IST
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ऊना। स्पेशल जज ऊना (सत्र न्यायाधीश) नरेश कुमार की अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी चालक सूरज प्रकाश (46) पुत्र दर्शन लाल निवासी वार्ड 7 सिंगा को को दोषी साबित होने पर 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश भी जारी किए है। जुर्माना न भरने की सूरत में दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
23 फरवरी 2023 रात के समय 11 बजे एएसआई निर्मल पटियाल को सूचना मिली कि पंजाब से वाया भंगला-टाहलीवाल की तरफ आ रही एचपी 72 डी 3928 नंबर कैंटर गाड़ी में भुक्की/चूरा पोस्त की खेप आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बाथड़ी-टाहलीवाल मार्ग पर बाथू में नाका लगा दिया। इसके बाद मध्यरात्रि 12:25 बजे भंगला की तरफ से एक कैंटर गाड़ी आई जिसे जांच के लिए रोका।
जांच करने पर उसमें चार बोरियों में 108 किलो 900 ग्राम भुक्की/चूरा पोस्त बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत में 19 गवाहों की पेशी के बाद सभी दलीलों को सुनने के उपरांत फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। संवाद
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जांच करने पर उसमें चार बोरियों में 108 किलो 900 ग्राम भुक्की/चूरा पोस्त बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत में 19 गवाहों की पेशी के बाद सभी दलीलों को सुनने के उपरांत फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। संवाद