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Himachal News: प्राची हत्याकांड में बड़ा फैसला, आरोपी आसिफ मोहम्मद को उम्रकैद की सजा; 2022 का मामला

संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 05 Jun 2026 01:08 PM IST
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सार

ऊना के चर्चित प्राची हत्याकांड में अदालत ने आरोपी आसिफ मोहम्मद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2022 में 10वीं कक्षा की छात्रा की हत्या से जुड़ा है। पढ़ें पूरी खबर...

prachi murder case verdict una accused asif mohammad life imprisonment
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

पुलिस थाना अंब के तहत प्रतापनगर में पांच अप्रैल 2022 को 10वीं कक्षा की छात्रा प्राची की हत्या मामले में पकड़े युवक को जिला अदालत से दोषी करार दिया है। मामले में वीरवार को सुनाए फैसले में अदालत ने दोषी आसिफ मोहम्मद को बीएनएस की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को धारा 452 के तहत तीन साल कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास, धारा 201 के तहत तीन साल कठोर कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना और 
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जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। उन्होंने बताया कि प्राची की मां अनुपम बाला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह क्षेत्र के एक स्कूल में कार्यरत है और तीन साल से अंब क्षेत्र में अपने पति और दो बेटियों के साथ रहती है। पांच अप्रैल 2022 को वह अपनी छोटी बेटी और पति के साथ बस पकड़ने के लिए गाड़ी में घर से निकली। उसके बाद पति भी अपने कार्य स्थल को चले गए। बड़ी बेटी प्राची की परीक्षाएं होने के कारण घर पर तैयारी कर रही थी।
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अनुपम बाला ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे उसने प्राची को फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। इसके बाद शाम चार बजे वह अपनी छोटी बेटी के साथ घर पहुंची और मुख्य दरवाजे खोले तो सामने डाइनिंग हाल में प्राची खून से लथपथ पड़ी थी। हर तरफ खून फैला था और बेटी की मौत हो चुकी थी। अनुपम बाला ने बताया कि उसने तुरंत अपने पति को फोन कर सूचित किया। इसके बाद आनन फानन में पुलिस को भी बुलाया गया। महिला ने बताया कि उसकी बेटी के गले पर काटने का निशान था। उसका गला काटा गया था। इसके बाद पुलिस से मौके से साक्ष्य जुटाए और पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया। पुलिस जांच में अहम मोड़ सात अप्रैल 2022 आया, जब एक मुखबिर ने सूचना दी कि दोपहर एक बजे के आसपास घटनास्थल के आसपास किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी।
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पुलिस को यह भी सूचना मिली कि घटना से पहले एक अखबार बांटने वाले युवक को मृतका के घर से आसपास देखा गया था जबकि वह सुबह सात से नौ बजे के बीच अखबार बांटता था। इससे पुलिस का शक युवक पर गहराया और सात अप्रैल 2022 को देर रात 11:30 बजे अखबार बांटने वाले युवक आसिफ मोहम्मद निवासी वार्ड-3 अंब जिला ऊना को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसका मेडिकल कराया। आठ अप्रैल को आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पेपर कटर को बरामद किया।

वहीं आरोपी के मोबाइल से जुड़ा डंप डाटा व सीडीआर की जांच भी की गई। इसमें आरोपी की मोबाइल लोकेशन भी घटनास्थल की पाई गई। इस जांच में ऊना पुलिस के साइबर सेल टीम के राजीव व उनकी टीम की भूमिका अहम रही। मामले में राजीव मुख्य गवाह भी रहे। जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि मामले की सुनवाई स्पेशल/सेशन जज ऊना नरेश ठाकुर की अदालत में हुई। इसमें कुल 28 लोगों की गवाही हुई, जिसके आधार पर युवक आसिफ मोहम्मद को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
 
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