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Una News: जिले में चार मई से बदलेगा स्कूलों का समय, आदेश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 01 May 2026 12:03 AM IST
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ऊना। जिले के समस्त स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों के समय में चार मई से बदलाव करने का निर्णय लिया है। इससे अभिभावकों और स्कूली बच्चों को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल जिलाभर में बीते कुछ दिनों से तापमान में काफी वृद्धि देखी जा रही थी। दोपहर के समय जिला का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा था। ऐसे में स्कूली बच्चों को स्कूल आने-जाने के समय भीषण गर्मी से लू, सिरदर्द जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
इस बीच अभिभावक भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। ऐसे में अभिभावकों द्वारा शिक्षा विभाग से स्कूल की समयसारिणी में बदलाव करने की मांग की जा रही थी।
इस मुद्दे को अमर उजाला ने भी प्रमुखता से उठाया था। इस पर संज्ञान लेते हुए जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 (एम) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वीरवार को आदेश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ने बताया कि आगामी चार मई से जिले के सभी प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुबह 07:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होंगे।
उन्होंने कहा कि समय परिवर्तन के कारण कम हुए शैक्षणिक समय की भरपाई के लिए प्रातः कालीन प्रार्थना सभा एवं मध्यावकाश की अवधि में आवश्यक कटौती की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि ये आदेश चार मई से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधन को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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दरअसल जिलाभर में बीते कुछ दिनों से तापमान में काफी वृद्धि देखी जा रही थी। दोपहर के समय जिला का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा था। ऐसे में स्कूली बच्चों को स्कूल आने-जाने के समय भीषण गर्मी से लू, सिरदर्द जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
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इस बीच अभिभावक भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। ऐसे में अभिभावकों द्वारा शिक्षा विभाग से स्कूल की समयसारिणी में बदलाव करने की मांग की जा रही थी।
इस मुद्दे को अमर उजाला ने भी प्रमुखता से उठाया था। इस पर संज्ञान लेते हुए जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 (एम) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वीरवार को आदेश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ने बताया कि आगामी चार मई से जिले के सभी प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुबह 07:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होंगे।
उन्होंने कहा कि समय परिवर्तन के कारण कम हुए शैक्षणिक समय की भरपाई के लिए प्रातः कालीन प्रार्थना सभा एवं मध्यावकाश की अवधि में आवश्यक कटौती की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि ये आदेश चार मई से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधन को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
