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2011 मुंबई धमाका मामला: आरोपियों को 15 साल बाद जमानत, अदालत ने कहा- शीघ्र सुनवाई का अधिकार सिर्फ कागजी नहीं
पीटीआई, मुंबई
Published by: राकेश कुमार
Updated Fri, 10 Apr 2026 11:05 PM IST
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सार
मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 2011 के ट्रिपल बम धमाकों के आरोपी नकी अहमद और हारून नायक को 15 साल की कैद के बाद जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि अभी भी 100 से ज्यादा गवाहों की गवाही बाकी है और ट्रायल पूरा होने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए आरोपियों को और अधिक समय तक हिरासत में रखना अनुचित है।
कोर्ट का फैसला
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मुंबई की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2011 के मुंबई ट्रिपल बम धमाकों के आरोपी नकी अहमद शेख और हारून नायक को जमानत दे दी है। दोनों आरोपी पिछले 15 वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे थे।
'इंतजार की भी सीमा होती है'
मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर नवंदर ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी आरोपी को अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, खासकर तब जब मुकदमा खत्म होने के आसार जल्द नजर न आ रहे हों। अदालत ने कहा कि 'त्वरित सुनवाई' का अधिकार केवल कानून की किताबों में लिखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरातल पर उतारना भी जरूरी है।
15 साल की कैद और अभी भी 100 गवाह बाकी
हैरानी की बात यह है कि 2011 में हुई इन गिरफ्तारियों के आठ साल बाद, यानी 2019 में जाकर आरोप तय किए गए थे। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर चल रही है, लेकिन इसकी रफ्तार अब भी चिंता का विषय है।
अदालत के सामने पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक,अब तक कुल 203 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अभी भी 100 से अधिक गवाहों से पूछताछ बाकी है। मुकदमे की वर्तमान गति को देखते हुए इसे पूरा होने में अभी कई साल और लग सकते हैं। इसी आधार पर अदालत ने माना कि आरोपियों को और अधिक समय तक सलाखों के पीछे रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
यह भी पढ़ें: 'दुनिया का सबसे शक्तिशाली रीसेट': PAK में बातचीत से चंद घंटे पहले US के राष्ट्रपति का बयान; ट्रंप किससे बोले?
हाईकोर्ट के आदेश का बना आधार
अदालत ने यह भी गौर किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही इस मामले के अन्य सह-आरोपियों को इसी तरह की देरी के आधार पर जमानत दे चुका है। समानता के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए, विशेष मकोका अदालत ने नकी अहमद और हारून नायक को 1,00,000 रुपये के निजी मुचलके और कुछ सख्त शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया।
13 जुलाई 2011 को मुंबई एक बार फिर दहल उठी थी। शहर के ओपेरा हाउस, जवेरी बाजार और दादर जैसे व्यस्त इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इस आतंकी हमले में 27 मासूमों की जान गई थी। वहीं, 130 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
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'इंतजार की भी सीमा होती है'
मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर नवंदर ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी आरोपी को अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, खासकर तब जब मुकदमा खत्म होने के आसार जल्द नजर न आ रहे हों। अदालत ने कहा कि 'त्वरित सुनवाई' का अधिकार केवल कानून की किताबों में लिखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरातल पर उतारना भी जरूरी है।
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15 साल की कैद और अभी भी 100 गवाह बाकी
हैरानी की बात यह है कि 2011 में हुई इन गिरफ्तारियों के आठ साल बाद, यानी 2019 में जाकर आरोप तय किए गए थे। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर चल रही है, लेकिन इसकी रफ्तार अब भी चिंता का विषय है।
अदालत के सामने पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक,अब तक कुल 203 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अभी भी 100 से अधिक गवाहों से पूछताछ बाकी है। मुकदमे की वर्तमान गति को देखते हुए इसे पूरा होने में अभी कई साल और लग सकते हैं। इसी आधार पर अदालत ने माना कि आरोपियों को और अधिक समय तक सलाखों के पीछे रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
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हाईकोर्ट के आदेश का बना आधार
अदालत ने यह भी गौर किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही इस मामले के अन्य सह-आरोपियों को इसी तरह की देरी के आधार पर जमानत दे चुका है। समानता के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए, विशेष मकोका अदालत ने नकी अहमद और हारून नायक को 1,00,000 रुपये के निजी मुचलके और कुछ सख्त शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया।
13 जुलाई 2011 को मुंबई एक बार फिर दहल उठी थी। शहर के ओपेरा हाउस, जवेरी बाजार और दादर जैसे व्यस्त इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इस आतंकी हमले में 27 मासूमों की जान गई थी। वहीं, 130 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
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