केंद्र का बड़ा फैसला: मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित; इस दिन से होगा लागू
केंद्र सरकार ने मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की अवधि बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने 1 अक्तूबर 2026 से अगले छह महीने के लिए 13 निर्दिष्ट पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह घोषणा 1 अक्तूबर 2026 से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। हालांकि, यदि केंद्र सरकार इससे पहले इस आदेश को वापस लेती है, तो इसकी अवधि उसी के अनुसार समाप्त हो जाएगी।
13 पुलिस थाना क्षेत्र AFSPA से बाहर
सरकार के आदेश में मणिपुर के 13 निर्दिष्ट पुलिस थाना क्षेत्रों को इस घोषणा से बाहर रखा गया है। यानी इन क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में एएफएसपीए लागू रहेगा। एएफएसपीए के तहत केंद्र सरकार द्वारा 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए गए इलाकों में तैनात सशस्त्र बलों को कानून के तहत कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। इन अधिकारों का इस्तेमाल निर्धारित कानूनी प्रावधानों और परिस्थितियों के तहत किया जाता है।
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