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Zubeen Garg: जुबीन गर्ग की मौत के मामले में आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार ने उठाया ये कदम, CM सरमा ने दी जानकारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Tue, 18 Nov 2025 04:58 PM IST
सार
इस साल 19 सितंबर को गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत हो गई थी। जुबीन वहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे। उनके अंतिम संस्कार के बाद कई प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं।
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गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में बड़ा अपडेट
- फोटो : ANI
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विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 208 के तहत जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मंजूरी के बाद पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में मदद मिली है।
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जुबीन गर्ग को असम का सांस्कृतिक प्रतीक माना जात था, मामले में यह प्रगति उनकी जन्मजयंती पर हुई। सीएम हिमंत सरमा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ''आज ही के दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने सिंगापुर में जुबीन की मौत से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बीएनएसएस की धारा 208 के तहत जरूरी मंजूरी प्रदान की है।''
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सीएम सरमा ने बताया, ''बीएनएसएस की धारा 208 के तहत अगर कोई अपराध भारत से बाहर हुआ है तो अदालत मामले की सुनवाई केंद्र सरकार की ओर से दी गई मंजूरी के बाद ही कर सकती है।'' उन्होंने इस मंजूरी को अहम कानूनी कदम बताते हुए कहा कि इससे हमें चार्जशीट दाखिल करने के साथ मुकदमे की कानूनी और सही सुनवाई को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।
इस साल 19 सितंबर को गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत हो गई थी। जुबीन वहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे। उनके अंतिम संस्कार के बाद कई प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं। सरकार की ओर से मामले की छानबीन के लिए सीआईडी के अंतर्गत एक विशेष जांच दल (एसआईटी) भी गठित किया गया था।
इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत, उनके प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और अन्य सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था। जुबीन गर्ग की मौत के मामले के सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं।