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Amruta Fadnavis Threat Case: अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज, निर्मल को मिली राहत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 01 Apr 2023 11:04 PM IST
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Court Room
- फोटो : Social Media
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महाराष्ट्र में मुंबई की एक कोर्ट ने सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उनके करीबी सहयोगी निर्मल जयसिंघानी की जमानत याचिका स्वीकार भी की है। इन दोनों पर अमृता फडणवीस को धमकी देने, रिश्वत देने और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज है।
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मुंबई पुलिस ने अनिल जयसिंघानी को 20 मार्च को गुजरात से गिरफ्तार किया था। जयसिंघानी ने अदालत से यह कहते हुए जमानत की गुहार लगाई थी कि मामले में सह-आरोपी उसकी बेटी अनीक्षा को जमानत दे दी गई है। जमानत अर्जी पर बहस के दौरान अनिल जयसिंघानी के वकील ने अपने मुवक्किल की चिकित्सकीय स्थिति का भी हवाला दिया था।
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विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पूरी साजिश अनिल जयसिंघानी के लिए रची गई थी। अमृता फडणवीस ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि अनीक्षा ने उसके पिता के खिलाफ दायर मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उन्हें रिश्वत देने की पेशकश की थी।
दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में अमृता फडणवीस को कथित तौर पर अनीक्षा से रिश्वत की मांग करते हुए देखा-सुना जा सकता है।