{"_id":"5bb882b5867a55685b6d321a","slug":"assembly-election-candidates-wil-furnish-no-dues-certificate-like-sarpanch-election-commission","type":"story","status":"publish","title_hn":"सरपंचों की तरह विधानसभा के उम्मीदवारों को देना होगा 'नो-ड्यूज सर्टिफिकेट'-केंद्रीय निर्वाचन आयोग ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सरपंचों की तरह विधानसभा के उम्मीदवारों को देना होगा 'नो-ड्यूज सर्टिफिकेट'-केंद्रीय निर्वाचन आयोग
न्यूज डेस्क,अमर उजाला
Updated Sat, 06 Oct 2018 03:09 PM IST
विज्ञापन
भारत निर्वाचन आयोग
विज्ञापन
आगामी विधान सभा चुनाव की तैयारी में केंद्रीय निर्वाचन आयोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। साफ-सुथरी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार और मतदान में गड़बड़ी की सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कई नये नियम लागू कर दिये हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को सरकारी विभागों से 'नो-ड्यूज यानि कोई बकाया नहीं' का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
इससे पहले ये नियम पंचायत चुनाव में लागू किया जा चुका है। पंचायत चुनाव में सरपंच उम्मीदवारों से सरकारी विभागों के नो-ड्यूज का फॉर्म जमा कराया जाता है। इसी तर्ज पर अब विधानसभा के उम्मीदवारों को सरकारी नो-ड्यूज का अतिरिक्त हलफनामा देना पड़ेगा। अगर उम्मीदवार बकाये को लेकर अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाता है तो उसका आवेदन रद्द हो सकता है।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 2017 में 'द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल' यानि चुनाव शासन का आचरण 1961 में संशोधन किया था। नामांकन फॉर्म में ही उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाली जानकारी के कॉलम बढ़ा दिए गये हैं। इसके अलावा फॉर्म-26 के साथ अतिरिक्त नो-ड्यूज हलफनामे को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
क्या है फॉर्म-2बी
इस फार्म के जरिए उम्मीदवार के आर्थिक स्रोत और खर्च के अलावा सरकारी फंड से खर्च किए गये पैसों का हिसाब-किताब मिल जायेगा। आईये जानते हैं और क्या जानकारी फॉर्म-2बी में किसी उम्मीदवार को देनी होगी?
आवेदक केंद्र/ राज्य के किसी लाभ के पद पर तो नहीं ?
आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित तो नहीं किया गया ?
आवेदक किसी दूसरे देश के राजनिष्ठा के अधीन तो नहीं ?
Trending Videos
इससे पहले ये नियम पंचायत चुनाव में लागू किया जा चुका है। पंचायत चुनाव में सरपंच उम्मीदवारों से सरकारी विभागों के नो-ड्यूज का फॉर्म जमा कराया जाता है। इसी तर्ज पर अब विधानसभा के उम्मीदवारों को सरकारी नो-ड्यूज का अतिरिक्त हलफनामा देना पड़ेगा। अगर उम्मीदवार बकाये को लेकर अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाता है तो उसका आवेदन रद्द हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 2017 में 'द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल' यानि चुनाव शासन का आचरण 1961 में संशोधन किया था। नामांकन फॉर्म में ही उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाली जानकारी के कॉलम बढ़ा दिए गये हैं। इसके अलावा फॉर्म-26 के साथ अतिरिक्त नो-ड्यूज हलफनामे को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
क्या है फॉर्म-2बी
इस फार्म के जरिए उम्मीदवार के आर्थिक स्रोत और खर्च के अलावा सरकारी फंड से खर्च किए गये पैसों का हिसाब-किताब मिल जायेगा। आईये जानते हैं और क्या जानकारी फॉर्म-2बी में किसी उम्मीदवार को देनी होगी?
आवेदक केंद्र/ राज्य के किसी लाभ के पद पर तो नहीं ?
आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित तो नहीं किया गया ?
आवेदक किसी दूसरे देश के राजनिष्ठा के अधीन तो नहीं ?
आवेदक केंद्र/राज्य की सेवाओं में रहते हुए कभी भ्रष्टाचार के कारण तो नहीं हटाया गया ?