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बंगलूरू: महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, आरोपियों ने एक दिन पहले दर्ज कराया 10 लाख की उगाही का मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Mon, 23 Feb 2026 06:14 PM IST
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सार
बंगलूरू में एक कॉलेज छात्रा ने दो लोगों पर निजी विला में ले जाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में चौंकाने वाली बात ये है कि दोनों आरोपियों ने एक दिन पहले ही महिला के खिलाफ पुरुष साथी के साथ मिलकर 10 लाख की उगाही करने का मामला दर्ज कराया था।
सागर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कर्नाटक के बंगलूरू में एक कॉलेज छात्रा के साथ निजी विला में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की ओर से नशीली दवा खिलाकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद दो पुरुषों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है।
छात्रा ने आरोप लगाया कि यह घटना 15 फरवरी को एक निजी विला में हुई थी, लेकिन उन्होंने डर के मारे पहले पुलिस से संपर्क नहीं किया था। वहीं, 22 फरवरी को महिला द्वारा अपनी शिकायत लेकर अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचने से एक दिन पहले दो आरोपियों की शिकायत पर मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था।
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छात्रा पर एक दिन पहले दर्ज कराया उगाही का मामला
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने आरोप लगाया कि वह एक पुरुष परिचित के साथ मिलकर कुछ वीडियो क्लिप के बहाने उनसे 10 लाख रुपये की उगाही करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने कहा, 'मामले में छात्रा के बयान के आधार पर हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 70(1) (सामूहिक दुष्कर्म), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। हम दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर मामले की जांच कर रहे हैं, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।'
अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, शहर के एक कॉलेज में प्रथम वर्ष की डिग्री की पढ़ाई कर रही महिला ने बताया कि जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी मुलाकात आरोपियों में से एक से हुई थी। दोनों की मुलाकात कोरमंगला के एक कैफे में कुछ बार हुई थी और वे फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित रूप से संपर्क में थे।
कॉलेज छात्रा ने लगाए क्या आरोप?
14 फरवरी को कॉलेज से लौटने के बाद वह एक दोस्त के साथ डिनर पर गई। उसी रात आरोपी ने कथित तौर पर उसे जक्कूर स्थित एक विला में पार्टी के लिए बुलाया। एफआईआर के अनुसार, वह अपनी दोस्त के साथ रात करीब 1:15 बजे विला पहुंची, जहां आरोपी और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे।
अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि दोनों पुरुषों ने जबरदस्ती उसके मुंह में गुलाबी रंग की गोली डाल दी। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे, पसीना आने लगा, दृष्टि धुंधली हो गई और वह बेहोश हो गई। उसने आगे आरोप लगाया कि जब उसे कमरे में आंशिक रूप से होश आया, तो उनमें से एक व्यक्ति उसे गलत तरीके से छू रहा था। एफआईआर में कहा गया है कि इसके बाद दोनों व्यक्तियों ने उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसके विरोध के बावजूद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
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देरी से शिकायत दर्ज कराने पर क्या बोली युवती?
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने बाद में उसे कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन उसे एक मॉल के पास छोड़ दिया। इसके साथ ही उसे घटना का खुलासा किसी से करने या पुलिस के पास जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने 17 फरवरी को शहर के एक अस्पताल में चिकित्सा उपचार कराया। अपने भाई को सूचना दी, जिसने उसे पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कथित धमकियों के कारण डर का हवाला देते हुए कुछ समय बाद शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे जांच चल रही है।
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छात्रा ने आरोप लगाया कि यह घटना 15 फरवरी को एक निजी विला में हुई थी, लेकिन उन्होंने डर के मारे पहले पुलिस से संपर्क नहीं किया था। वहीं, 22 फरवरी को महिला द्वारा अपनी शिकायत लेकर अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचने से एक दिन पहले दो आरोपियों की शिकायत पर मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था।
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छात्रा पर एक दिन पहले दर्ज कराया उगाही का मामला
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने आरोप लगाया कि वह एक पुरुष परिचित के साथ मिलकर कुछ वीडियो क्लिप के बहाने उनसे 10 लाख रुपये की उगाही करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने कहा, 'मामले में छात्रा के बयान के आधार पर हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 70(1) (सामूहिक दुष्कर्म), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। हम दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर मामले की जांच कर रहे हैं, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।'
अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, शहर के एक कॉलेज में प्रथम वर्ष की डिग्री की पढ़ाई कर रही महिला ने बताया कि जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी मुलाकात आरोपियों में से एक से हुई थी। दोनों की मुलाकात कोरमंगला के एक कैफे में कुछ बार हुई थी और वे फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित रूप से संपर्क में थे।
कॉलेज छात्रा ने लगाए क्या आरोप?
14 फरवरी को कॉलेज से लौटने के बाद वह एक दोस्त के साथ डिनर पर गई। उसी रात आरोपी ने कथित तौर पर उसे जक्कूर स्थित एक विला में पार्टी के लिए बुलाया। एफआईआर के अनुसार, वह अपनी दोस्त के साथ रात करीब 1:15 बजे विला पहुंची, जहां आरोपी और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे।
अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि दोनों पुरुषों ने जबरदस्ती उसके मुंह में गुलाबी रंग की गोली डाल दी। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे, पसीना आने लगा, दृष्टि धुंधली हो गई और वह बेहोश हो गई। उसने आगे आरोप लगाया कि जब उसे कमरे में आंशिक रूप से होश आया, तो उनमें से एक व्यक्ति उसे गलत तरीके से छू रहा था। एफआईआर में कहा गया है कि इसके बाद दोनों व्यक्तियों ने उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसके विरोध के बावजूद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
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देरी से शिकायत दर्ज कराने पर क्या बोली युवती?
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने बाद में उसे कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन उसे एक मॉल के पास छोड़ दिया। इसके साथ ही उसे घटना का खुलासा किसी से करने या पुलिस के पास जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने 17 फरवरी को शहर के एक अस्पताल में चिकित्सा उपचार कराया। अपने भाई को सूचना दी, जिसने उसे पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कथित धमकियों के कारण डर का हवाला देते हुए कुछ समय बाद शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे जांच चल रही है।
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