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BRS: बीआरएस नेता केटी रामा राव ने केंद्रीय मंत्री को भेजा कानूनी नोटिस, सात दिनों के भीतर माफी की मांग की
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 12 Aug 2025 02:59 PM IST
सार
नोटिस में कहा गया है कि 'अगर संजय कुमार ने नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो रामा राव उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें दीवानी और फौजदारी दोनों शामिल हैं।'
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केटी रामा राव, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष
- फोटो : ANI
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विस्तार
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार को कानूनी नोटिस भेजा है। संजय कुमार ने पिछली बीआरएस सरकार के दौरान फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। केटी रामा राव ने संजय कुमार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कानूनी नोटिस भेजकर माफी की मांग की है।
क्या बोले केटी रामा राव के वकील
11 अगस्त को जारी नोटिस में, रामा राव के वकील ने आरोप लगाया कि 'केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने झूठे, मानहानिकारक और अपमानजनक बयान दिए, जिनमें दावा किया गया कि उनके मुवक्किल (रामा राव) ने फोन टैपिंग कराई। सबसे पहले, हमारे मुवक्किल का कहना है कि संजय कुमार द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और सरासर गलत हैं और इन आरोपों से हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा, छवि और साख को धूमिल करने की कोशिश की गई।'
बिना शर्त सात दिनों के भीतर माफी मांगने की मांग
नोटिस में कहा गया है कि 'संजय कुमार ने केटी रामा राव के खिलाफ मानहानिकारक बयान सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए दिए।' नोटिस में संजय कुमार से बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई है। नोटिस में कहा गया है कि 'अगर संजय कुमार ने नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो रामा राव उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें दीवानी और फौजदारी दोनों शामिल हैं।'
ये भी पढ़ें- Supreme Court: 'जो कैदी सजा पूरी कर चुके, उन्हें तुरंत रिहा करें', सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को अहम निर्देश
संजय कुमार ने लगाए थे ये आरोप
तेलंगाना में अवैध फोन टैपिंग मामले में एसआईटी के समक्ष गवाह के तौर पर पेश हुए संजय कुमार ने 8 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री ने फोन टैपिंग के आरोप लगाते हुए दावा किया कि माओवादी गतिविधियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया से उनका फोन टैप किया गया था।
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क्या बोले केटी रामा राव के वकील
11 अगस्त को जारी नोटिस में, रामा राव के वकील ने आरोप लगाया कि 'केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने झूठे, मानहानिकारक और अपमानजनक बयान दिए, जिनमें दावा किया गया कि उनके मुवक्किल (रामा राव) ने फोन टैपिंग कराई। सबसे पहले, हमारे मुवक्किल का कहना है कि संजय कुमार द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और सरासर गलत हैं और इन आरोपों से हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा, छवि और साख को धूमिल करने की कोशिश की गई।'
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बिना शर्त सात दिनों के भीतर माफी मांगने की मांग
नोटिस में कहा गया है कि 'संजय कुमार ने केटी रामा राव के खिलाफ मानहानिकारक बयान सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए दिए।' नोटिस में संजय कुमार से बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई है। नोटिस में कहा गया है कि 'अगर संजय कुमार ने नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो रामा राव उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें दीवानी और फौजदारी दोनों शामिल हैं।'
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संजय कुमार ने लगाए थे ये आरोप
तेलंगाना में अवैध फोन टैपिंग मामले में एसआईटी के समक्ष गवाह के तौर पर पेश हुए संजय कुमार ने 8 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री ने फोन टैपिंग के आरोप लगाते हुए दावा किया कि माओवादी गतिविधियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया से उनका फोन टैप किया गया था।
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