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आरजी कर मामला: पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर 21 मई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट, CBI से गहन जांच की मांग

पीटीआई, कोलकाता। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 19 May 2026 05:54 PM IST
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सार

कलकत्ता हाईकोर्ट 21 मई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर की मौत से जुड़े मामले में जांच की मांग पर सुनवाई करेगा। पीड़िता के परिजनों ने सीबीआई से विस्तृत जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि घटना में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। कोर्ट इस मामले में सीबीआई और परिजनों दोनों की दलीलें सुनेगी। पढ़िए रिपोर्ट-

Cal HC to hear CBI, RG Kar victim's parents' prayers for further probe on May 21
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एएनआई
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विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 21 मई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करेगा। पीड़िता के माता-पिता ने याचिका में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से विस्तृत जांच कराने की मांग की है। 
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पीड़िता के माता-पिता ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए मामले की फिर से विस्तृत जांच की जाए। इस मामले में सियालदह सेशन कोर्ट ने एक आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। 
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न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि वह इस मामले में जांच कर रही सीबीआई और पीड़िता के माता-पिता दोनों की दलीलें 21 मई को सुनेगी।
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ये भी पढ़ें: नोएडा हिंसा के दो मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पत्रकार की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी

यह घटना अगस्त 2024 में हुई थी, जब राज्य के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ड्यूटी पर तैनात पोस्ट-ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या हुई थी, जिससे पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था। 
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