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Centre: केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में SC-ST और महिला अफसरों को प्राथमिकता दें सरकारें, केंद्र की राज्यों से अपील
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 15 Dec 2025 04:53 AM IST
सार
केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत पदों पर तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पदों पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है।
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कार्मिक मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि प्रमुख पदों पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) अधिकारियों को नामित करने को प्राथमिकता दें। केंद्र ने यह निर्देश महिलाओं और एससी-एसटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कवायद के तहत जारी किया है।
कार्मिक मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र
कार्मिक मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि केवल ऐसे अधिकारियों के नाम भेजें जिन्हें दो वर्षों तक पदोन्नति के आधार पर मूल विभाग में वापस बुलाने की संभावना न हो। केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत पदों पर तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पदों पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है।
मध्य प्रबंधन स्तर पर सेवा का मिलेगा मौका
कार्मिक मंत्रालय ने कहा, 'हर योग्य अधिकारी को कम से कम एक बार मध्य प्रबंधन स्तर पर केंद्र में सेवाएं देने का अवसर मिलना चाहिए। अगर किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति के लिए नामित किया जाता है तो उसका नाम एक साल तक वापस नहीं लिया जा सकता।'
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कार्मिक मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि केवल ऐसे अधिकारियों के नाम भेजें जिन्हें दो वर्षों तक पदोन्नति के आधार पर मूल विभाग में वापस बुलाने की संभावना न हो। केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत पदों पर तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पदों पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है।
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मध्य प्रबंधन स्तर पर सेवा का मिलेगा मौका
कार्मिक मंत्रालय ने कहा, 'हर योग्य अधिकारी को कम से कम एक बार मध्य प्रबंधन स्तर पर केंद्र में सेवाएं देने का अवसर मिलना चाहिए। अगर किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति के लिए नामित किया जाता है तो उसका नाम एक साल तक वापस नहीं लिया जा सकता।'
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