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Defamatory AI video: केरल में PM मोदी और ECI का अपमान, मानहानि वाली वीडियो को लेकर एक्स के खिलाफ मामला दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: Devesh Tripathi
Updated Thu, 26 Mar 2026 11:21 AM IST
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सार
चुनावी राज्य केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए एक मानहानिकारक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर प्रसारित किया गया। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद केरल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और एक यूजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है।
साइबर अपराध (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
केरल पुलिस की साइबर शाखा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और उसके एक हैंडल के खिलाफ एआई से निर्मित एक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को भ्रामक और मानहानिकारक तरीके से चित्रित किया गया है।
पुलिस ने एक बयान में कहा कि कथित मानहानिकारक सामग्री को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) सहित आधिकारिक चैनलों के माध्यम से उसके संज्ञान में लाया गया था।
मामले पर क्या बोली केरल पुलिस?
केरल पुलिस की ओर से कहा गया है, "मामले की जांच करने पर यह पाया गया कि एआई से बनाए गए वीडियो में जनता को गुमराह करने, संवैधानिक निकायों की विश्वसनीयता को कमजोर करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता है।"
बयान में कहा गया है कि बुधवार देर रात तिरुवनंतपुरम शहर के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक्स (ट्विटर) अकाउंट लक्ष्मी एन राजू (@valiant_Raju) और अन्य लोगों - जिनमें एक्स कॉर्प भी शामिल है - के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में दोषी का पता लगाने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
बीएनएस की किन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 336 (जाली दस्तावेज बनाना), 353 (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान), 3(5) (सामान्य इरादा) और 174 (चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण के लिए दंड) के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी (पहचान की चोरी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर के अनुसार, 1 मिनट 17 सेकंड का वीडियो समाज में दंगे भड़काने के इरादे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। वहीं, एक्स ने अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सामग्री को हटाने की जगह इसे प्रसारित होने दिया। पुलिस ने कहा कि प्लेटफॉर्म को आवश्यक कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें गैरकानूनी सामग्री को शीघ्रता से हटाने का निर्देश दिया गया है।
अन्य वीडियो
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पुलिस ने एक बयान में कहा कि कथित मानहानिकारक सामग्री को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) सहित आधिकारिक चैनलों के माध्यम से उसके संज्ञान में लाया गया था।
मामले पर क्या बोली केरल पुलिस?
केरल पुलिस की ओर से कहा गया है, "मामले की जांच करने पर यह पाया गया कि एआई से बनाए गए वीडियो में जनता को गुमराह करने, संवैधानिक निकायों की विश्वसनीयता को कमजोर करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता है।"
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बयान में कहा गया है कि बुधवार देर रात तिरुवनंतपुरम शहर के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक्स (ट्विटर) अकाउंट लक्ष्मी एन राजू (@valiant_Raju) और अन्य लोगों - जिनमें एक्स कॉर्प भी शामिल है - के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में दोषी का पता लगाने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
बीएनएस की किन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 336 (जाली दस्तावेज बनाना), 353 (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान), 3(5) (सामान्य इरादा) और 174 (चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण के लिए दंड) के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी (पहचान की चोरी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर के अनुसार, 1 मिनट 17 सेकंड का वीडियो समाज में दंगे भड़काने के इरादे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। वहीं, एक्स ने अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सामग्री को हटाने की जगह इसे प्रसारित होने दिया। पुलिस ने कहा कि प्लेटफॉर्म को आवश्यक कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें गैरकानूनी सामग्री को शीघ्रता से हटाने का निर्देश दिया गया है।
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