सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Fatal fall of minor in Bengaluru Pub owner staff booked for serving alcohol to him

Bengaluru: नाबालिग ने पब में पी शराब, फिर सातवीं मंजिल से गिरकर मौत; मालिक और स्टाफ पर केस, जानें पूरा मामला?

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: हिमांशु चंदेल Updated Tue, 03 Feb 2026 08:26 PM IST
विज्ञापन
सार

Bengaluru Minor Death: बंगलूरू में 15 साल के एक नाबालिग की सातवीं मंजिल से गिरकर मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि किशोर ने घटना से पहले पब में शराब और सिगरेट का सेवन किया था। इसके बाद पब मालिक और स्टाफ पर केस दर्ज किया गया है।
 

Fatal fall of minor in Bengaluru Pub owner staff booked for serving alcohol to him
अपराध - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

बंगलूरू में एक दर्दनाक घटना ने नाबालिगों को शराब परोसने और पब की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 साल के एक किशोर की सातवीं मंजिल से गिरकर मौत के मामले में पुलिस ने पब मालिक और स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि पब में नाबालिग को शराब और सिगरेट दी गई थी। मामले की जांच जारी है।
Trending Videos


यह घटना 31 जनवरी की रात बंगलूरू के डॉ. विष्णुवर्धन रोड स्थित एक अपार्टमेंट में हुई। पुलिस के अनुसार किशोर अपने दोस्तों के साथ था। रात करीब 9:40 बजे वह अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल से गिर गया। गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जांच में पब कनेक्शन कैसे सामने आया?
पुलिस जांच के दौरान कई पहलुओं की पड़ताल की गई। अधिकारियों के मुताबिक जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन नाबालिग अपने दोस्तों के साथ एक पब गया था। वहां उसने शराब पी और सिगरेट भी पी। इसके बाद पुलिस ने यह माना कि पब में नियमों का उल्लंघन हुआ है। नाबालिग को शराब परोसना कानूनन अपराध है।

ये भी पढ़ें- दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत: होली-दिवाली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, सीधे खाते में आएंगे 853 रुपये

किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
राजराजेश्वरी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने संबंधित पब के मालिक और स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और कर्नाटक आबकारी कानून के तहत की गई है। इन कानूनों के तहत नाबालिग को शराब देना या सेवन की अनुमति देना दंडनीय अपराध है।

पुलिस क्या जांच कर रही है?
  • नाबालिग पब तक कैसे पहुंचा और किसने एंट्री दी।
  • पब में उम्र की जांच के नियमों का पालन हुआ या नहीं।
  • किस स्टाफ ने शराब और सिगरेट परोसी।
  • दोस्तों के बयान और सीसीटीवी फुटेज की जांच।
  • फिलहाल गतिविधियों की टाइमलाइन तैयार की जा रही है।

ये भी पढ़ें- भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: 'फरेब के जरिये देश को गुमराह कर रहे', पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर किया पलटवार

आगे क्या कार्रवाई हो सकती है?
पुलिस ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। पब के लाइसेंस, एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अगर नियमों का गंभीर उल्लंघन साबित हुआ तो पब के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि नाबालिगों को शराब परोसने के मामलों पर सख्ती की जाएगी।


अन्य वीडियो-


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article