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शोख अमीरजादे ने जन्मदिन पर तोड़े नियम: ट्रैफिक रोक बीच सड़क पर आतिशबाजी करने लगा बिल्डर का बेटा, अब FIR दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: हिमांशु चंदेल
Updated Wed, 24 Dec 2025 05:00 PM IST
सार
सूरत में एक बिल्डर ने बेटे के जन्मदिन पर व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक रोककर पटाखे फोड़े। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की। यह कृत्य पुलिस आयुक्त के आदेशों का उल्लंघन माना गया। बाद में आरोपी को जमानत मिल गई।
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पटाखे का धुआं। (सांकेतिक तस्वीर)
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विस्तार
गुजरात के सूरत शहर में बेटे के जन्मदिन की खुशी एक रियल एस्टेट बिल्डर के लिए कानूनी संकट बन गई। व्यस्त सार्वजनिक सड़क पर ट्रैफिक रोककर पटाखे फोड़ने के मामले में पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार किया। यह घटना सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।
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पुलिस के मुताबिक, यह घटना 21 दिसंबर को सूरत के डुमस इलाके में लांगर सर्कल के पास हुई। 58 वर्षीय रियल एस्टेट डेवलपर दीपक इजदार ने अपने बेटे ध्येय इजदार के जन्मदिन के मौके पर सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी और पटाखे फोड़े। इससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई और कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी बाधित रहा।
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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी राहगीर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दीपक इजदार दोनों हाथों में पटाखों की लड़ियां पकड़े हुए हैं और गाड़ियों को रुकने का इशारा कर रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने सार्वजनिक सड़क पर इस तरह के जश्न पर नाराजगी जताई।
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पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
पुलिस की कार्रवाई का जिक्र है। वीडियो सामने आने के बाद डुमस थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की। जांच में यह सामने आया कि पटाखे फोड़ने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी और यह पुलिस आयुक्त के आदेशों का सीधा उल्लंघन था। इसके बाद पुलिस ने दीपक इजदार को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
कानून का उल्लंघन माना गया मामला
पुलिस की आधिकारिक जानकारी दी गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने घर के पास पोस्ट ऑफिस के सामने सार्वजनिक सड़क पर पटाखे फोड़े, जिससे आम जनता को असुविधा हुई। यह कृत्य पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ था। इसी आधार पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया, जो सरकारी आदेश की अवहेलना से जुड़ी है।
प्रशासन का संदेश सामने आता है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक सड़कें निजी जश्न मनाने की जगह नहीं हैं। इस तरह की हरकतों से न सिर्फ ट्रैफिक बाधित होता है, बल्कि दुर्घटना का भी खतरा रहता है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे खुशी के मौके पर कानून का पालन करें और दूसरों की सुरक्षा व सुविधा का ध्यान रखें।
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