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कर्नाटक: राज्यपाल के पास पहुंचा हेट स्पीच बिल, गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: संध्या Updated Tue, 13 Jan 2026 12:24 PM IST
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सार

कर्नाटक में हेट स्पीट बिल विधानसभा में पास होने के बार राज्यपाल के पास पहुंचा है। भाजपा इस बिल का विरोध कर रही है। वहीं राज्या के गृह मंत्री ने कहा है कि वे राज्यपाल के सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। 

Hate speech Bill Ready to provide clarification to Governer Home Minister
जी. परमेश्वर, गृह मंत्री, कर्नाटक - फोटो : ANI
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विस्तार
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कर्नाटक सरकार हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम कानून बिल विधानसभा से पास हो चुका है। अब इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा गया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि वे इस बिल के बारे में राज्यापाल के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस बिल के बारे में राज्यपाल को पहले ही सारी जानकारी दे दी थी। 

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उन्होंने आगे कहा यह उन लोगों के खिलाफ है जो गलत बयान देकर समाज में भ्रम फैलाते हैं। साथ ही, ऐसे बयानों के बुरे नतीजे होते हैं। यह समाज पर असर डालता है। इसलिए, इस पर विस्तार से चर्चा करने के बाद यह बिल लाया गया है। 

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भाजपा कर रही कानून का विरोध 

जी परमेश्वर ने कहा विपक्षी भाजपा ने बिल का विरोध किया था। हमने इसे पास करने के लिए राज्यपाल के पास भेजा है। वह कोई भी सफाई मांग सकते हैं। हम उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

क्या है हेट स्पीच बिल 

इस बिल के तहत किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा धर्म, जाति, भाषा, जन्मस्थान, लिंग या समुदाय के आधार पर नफरती भाषण देने वालों पर रोक लगाई जाएगी। नफरती भाषण में किसी भी प्रकार की भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या आर्थिक हानि पहुंचाने की नीयत से उकसाना भी शामिल है। नफरती भाषण का प्रसारण, प्रकाशन और प्रचार करना भी अपराध माना जाएगा। अगर नफरती भाषण कोई जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा व्यक्ति दे, तो उसके संगठन या संस्था के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा सकता है। इस बिल में 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

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