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Telangana: तेलंगाना हाईकोर्ट से केटीआर को झटका, प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज; ईडी से मांगा समय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
Published by: शुभम कुमार
Updated Tue, 07 Jan 2025 01:23 AM IST
सार
हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 7 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाए गए बीआरएस नेता केटी रामाराव ने समय मांगा है। सूत्रों के अनुसार राव ने यह समय मांगते हुए कहा कि उनके द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय का फैसला मंगलवार को आ सकता है।
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बीआरएस नेता केटी रामाराव
- फोटो : ANI
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विस्तार
फॉर्मूला ई रेस से जुड़े मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केटीआर की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। बीआरएस नेता ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, फॉर्मूला ई रेस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की।
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हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केटीआर पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगाई रोक भी हटा दी है। 31 दिसंबर को हाईकोर्ट ने केटीआर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने फॉर्मूला ई रेस से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी बनाया है। बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने आरोप लगाया कि केटीआर को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार बदले की राजनीति के तहत काम कर रही है।
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प्रवर्तन निदेशालय ने मांगा समय
हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 7 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाए गए बीआरएस नेता केटी रामाराव ने समय मांगा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राव ने यह समय मांगते हुए कहा कि उनके द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय का फैसला मंगलवार को आ सकता है।
बता दें कि ईडी ने फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस के दौरान हुए कथित भुगतान अनियमितताओं के मामले में राव को पूछताछ के लिए बुलाया था। जहां केटी रामाराव पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
55 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ा मामला
राव के खिलाफ यह जांच 55 करोड़ रुपये के कथित भुगतान से जुड़ी है, जो बिना मंजूरी के फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन के लिए किया गया था। इसमें से कुछ राशि विदेशी मुद्रा में भी थी। ईडी इस मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत भी जांच कर रही है।
टी रामाराव का इनकार
राव ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और फॉर्मूला-ई ने इसे स्वीकार किया है। इसमें भ्रष्टाचार कहां है?
सीएम रेवंत रेड्डी ने राव पर साधा निशाना
मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राव पर हमलावर होते हुए कहा कि उनकी सरकार ने रेस के आयोजकों को आगे पैसे नहीं देने का निर्णय लिया, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपये बच गए।
गौरतलब है कि बीआरएस के मंत्री रहे राव ने पिछले साल हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इस रेस को दिसंबर 2023 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद रद्द कर दिया गया था। तेलंगाना के राज्यपाल ने एसीबी को राव के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी थी।