Karnataka: कुत्तों के हमलों पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, मौत पर मिलेंगे पांच लाख रुपये; चोट पर भी मुआवजा तय
कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने आवारा कुत्तों के हमलों पर नई मुआवजा नीति लागू की है। कुत्ते के काटने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। चोट के मामलों में घाव, गहरी चोट या कई जगह काटने पर कुल 5000 रुपये मुआवजा मिलेगा।
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कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आवारा कुत्तों के हमले से होने वाली मौतों और घायल होने के मामलों के लिए मुआवजे की नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने घोषणा की है कि कुत्तों के काटने से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा।
सरकार ने चोट के मामलों के लिए भी मुआवजे के अलग-अलग प्रावधान किए हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को आवारा कुत्ते के काटने से त्वचा पर घाव, गहरी चोट, नीला पड़ना (ब्रूज), लहूलुहान लकेरें या कई जगह काटने की चोटें आती हैं, तो कुल 5000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
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5000 रुपये की मुआवजे में क्या-क्या?
राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार घायलों को मिलने वाले 5000 रुपये में से 3500 रुपये सीधे पीड़ित को दिए जाएंगे। वहीं1500 रुपये सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को उपचार शुल्क के रूप में दिए जाएंगे। मामले में राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने और गंभीर मामलों में आर्थिक मदद देने के लिए लिया गया है।
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