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Sabarimala Gold Loss: केरल की अदालत से चोरी के आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को वैधानिक जमानत, रिहाई का रास्ता साफ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Wed, 04 Feb 2026 11:35 AM IST
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सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामले में आरोपी को जमानत (फाइल)
- फोटो : एएनआई
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सबरीमाला सोना चोरी मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को कोल्लम की विजिलेंस कोर्ट से वैधानिक जमानत मिली है। विजिलेंस अदालत ने बुधवार को सोने के कथित गबन के दूसरे मामले में पोट्टी को वैधानिक जमानत दे दी। इससे पहले 21 जनवरी को द्वारपालक मूर्तियों की प्लेटों से सोने के कथित गबन से जुड़े मामले में कानूनी जमानत मिल चुकी मिली थी।
विजिलेंस कोर्ट ने उन्हें यह राहत इसलिए दी है, क्योंकि सबरीमाला सोने के नुकसान से जुड़े मामलों की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तय 90 दिनों के अंदर दोनों मामलों में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है।
खबर अपडेट की जा रही है...
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विजिलेंस कोर्ट ने उन्हें यह राहत इसलिए दी है, क्योंकि सबरीमाला सोने के नुकसान से जुड़े मामलों की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तय 90 दिनों के अंदर दोनों मामलों में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है।
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