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Kerala: कांग्रेस नेता राहुल ममकूटथिल को केरल हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले में मिली अग्रिम जमानत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: शुभम कुमार Updated Thu, 12 Feb 2026 11:31 AM IST
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सार

केरल के पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटथिल को दुष्कर्म और जबरदस्ती गर्भपात मामले में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। यह उनके खिलाफ दर्ज पहला यौन शोषण मामला है, जबकि दो अन्य मामलों में भी उन्हें राहत मिली थी। हाईकोर्ट की जमानत के बाद कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

Kerala High Court grants anticipatory bail to expelled Cong MLA in first harassment case News In Hindi
केरल हाईकोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पलक्कड़ के कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल को दुष्कर्म और जबरदस्ती गर्भपात कराने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पगथ ने विधायक की उस याचिका पर यह राहत दी, जिसमें उन्होंने तिरुवनंतपुरम सेशन कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। फिलहाल हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

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बता दें कि राहुल ममकूटथिल को इस मामले में 6 दिसंबर 2025 से गिरफ्तारी से राहत मिल रही थी। यह पलक्कड़ विधायक के खिलाफ दर्ज पहला यौन शोषण मामला है। इसके अलावा उनके खिलाफ दो अन्य समान मामले भी हैं। विधायक को तीनों मामलों में से दो में गिरफ्तारी से राहत मिली थी, जबकि तीसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और दो सप्ताह से अधिक समय तक हिरासत में रहना पड़ा, जिसके बाद उन्हें नियमित जमानत मिली। इस मामले के साथ ही कांग्रेस नेता और विधायक के खिलाफ यौन अपराध के गंभीर आरोपों की जांच पर निगाह बनी हुई है, और हाईकोर्ट की जमानत के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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सेशंस कोर्ट कोर्ट में दायर की थी अपील
बता दें कि राहुल ममकूटथिल ने 17 जनवरी को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी। यह तीसरा यौन उत्पीड़न मामला 8 जनवरी को कोट्टायम जिले की एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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11 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी
गौरतललब है कि पुलिस ने राहुल ममकूटथिल को 11 जनवरी को पलक्कड़ से गिरफ्तार किया था। इससे पहले, केरल हाई कोर्ट और तिरुवनंतपुरम की एक सेशंस कोर्ट ने राहुल ममकूटथिल को पहले दो यौन उत्पीड़न मामलों में गिरफ्तारी से राहत दी थी। ये दोनों मामले अलग-अलग महिलाओं की शिकायतों के आधार पर दर्ज किए गए थे।

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