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भर्ती घोटाला: 'अपात्र को नौकरी के लिए लिखित निर्देश देते थे पूर्व मंत्री पार्थ', चार्जशीट में सीबीआई का दावा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: शुभम कुमार Updated Sat, 04 Jan 2025 06:47 AM IST
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सार

सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि उसने जून 2023 में शिक्षा भवन पर छापा मारा था। वहां के गोदाम से नौकरी चाहने वालों के नामों की एक सूची बरामद की गई थी। इस पर पूर्व मंत्री के हस्तलिखित निर्देश लिखे गए थे।

Kolkata CBI claims in charge sheet Partha Chatterjee used to give written instructions to give jobs to people
पार्थ चटर्जी - फोटो : ANI
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विस्तार

प.बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी अयोग्य लोगों के नामों की सूची पर भर्ती करने संबंधी निर्देश खुद लिखते थे। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने हाल में कोलकाता की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में यह दावा किया।
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चार्जशीट में सीबीआई का दावा
सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि उसने जून 2023 में शिक्षा भवन पर छापा मारा था। वहां के गोदाम से नौकरी चाहने वालों के नामों की एक सूची बरामद की गई थी। इस पर पूर्व मंत्री के हस्तलिखित निर्देश लिखे गए थे। सूची में कई जगहों पर पूर्व मंत्री ने लिखा है कि संबंधित उम्मीदवार को भर्ती करनी ही पड़ेगी।
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वंचित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
इस बीच, शुक्रवार को वंचित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बंगाल शिक्षा विभाग के बाहर प्रदर्शन किया और नियुक्ति की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2016 में भर्ती परीक्षा पास करने के बावजूद कानूनी विवाद के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली है।  

उस वर्ष 25,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) दी थी। हालांकि 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, लेकिन पिछले साल अप्रैल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अमान्य कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और कहा कि वह मामले की सुनवाई करेगा।

54 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी
इसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पार्थ चटर्जी सहित 54 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले, पार्थ ने ईडी के मामले से जमानत की मांग की थी। नियमों के अनुसार, जो लोग जमानत देने की अर्जी पहले देंगे, उनके खिलाफ आरोप तय करने की  सुनवाई पहले की जाएगी। अब तक कुल 11 लोग ईडी के मामले से जमानत की मांग के लिए अदालत में अर्जी दे चुके हैं।

ईडी ने दो साल पहले दो फ्लैट से बरामद किए थे रुपये, सोना
गौरतलब है कि जुलाई 2022 में ईडी ने तलाशी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के दो फ्लैट से 50 करोड़ रुपये, सोने के आभूषण व विदेशी मुद्रा जब्त की थी। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि एक और मुख्य आरोपी सुजयकृष्ण भद्र के साथ पार्थ चटर्जी, प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष व टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य, पूर्व टीएमसी नेता शांतनु बंद्योपाध्याय और कुंतल घोष के लेनदेन के सुबूत मिले हैं।
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